महाराष्ट्र में कोरोना वायरस (Coronavirus) से निपटने के लिए पाबंदियां और सख्त कर दी गई हैं. अब जरूरी सेवाओं से जुड़ी दुकानों को भी खोलने के लिए केवल 4 घंटे की अनुमति मिलेगी.
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मुंबई: कोरोना वायरस (Coronavirus) से निपटने के लिए महाराष्ट्र (Maharashtra) में लागू प्रतिबंध और सख्त कर दिए गए हैं. अब सभी किराने, सब्जी, फल, बेकरी, कन्फेक्शनरीज़ और खाने-पीने की अन्य सभी दुकानें पूरे दिन में केवल 4 घंटे खुल सकेंगी.
इन दुकानों के खुलने का समय सुबह 7 से 11 बजे तक का तय किया गया है. खेती का सामान बेचने, पालतू पशुओं का खाना बेचने वाली दुकानें और बारिश के मौसम से जुड़ा सामान बेचने वाली दुकानें भी इसी अवधि में खुल सकेंगी.
सरकार ने मंगलवार को कोरोना (Coronavirus) गाइडलाइन पर नए निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया कि इस दौरान होम डिलीवरी की सुविधा सुबह 7 से रात 8 बजे तक जारी रहेगी. सरकार ने जिलेवार कामकाज के इन घंटों में फेरबदल का अधिकारी स्थानीय अधिकारियों को दिया है. आदेश में यह भी क्लियर किया गया है कि स्थानीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सहमति के बाद लोकल ऑफिसर किसी भी कार्य को जरूरी सेवा की श्रेणी में शामिल कर सकेंगे.
बतातें चलें कि महाराष्ट्र (Maharashtra) में कोरोना वायरस (Coronavirus)बहुत तेजी के साथ फैल रहा है. हालात पर काबू पाने के लिए प्रदेश सरकार कई स्तर पर कोशिश कर रही है. प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण रोकने के लिए केरल, गोवा, राजस्थान, दिल्ली-एनसीआर, गुजरात और उत्तराखंड से आने वाले ट्रेन यात्रियों को कोरोना निगेटिव रिपोर्ट साथ रखना अनिवार्य कर दिया है. यह रिपोर्ट यात्रा शुरू होने के 48 घंटे के भीतर बनी हुई होनी चाहिए.
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