UP में नई कोरोना गाइडलाइन जारी, अब शादियों में शामिल हो सकेंगे इतने लोग
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UP में नई कोरोना गाइडलाइन जारी, अब शादियों में शामिल हो सकेंगे इतने लोग

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में नए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं. नई गाइडलाइन (Corona New Guidelines in UP) के तहत शादियों में अब 100 लोग शामिल हो सकते हैं.

फाइल फोटो साभार: Reuters

लखनऊ: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार ने कोरोना (Covid-19) को लेकर नए दिशानिर्देश जारी किए हैं. कोरोना की नई गाइडलाइन (Corona New Guidelines in UP) में शादी-समारोह में भीड़ को लेकर निर्देश जारी किए हैं.

  1. यूपी में नई कोरोना गाइडलाइन जारी
  2. कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से होगा पालन
  3. प्रोटोकॉल पालन की जिम्मेदारी आयोजकों पर

खुली और बंद दोनों जगहों के लिए एक नियम

यूपी में कोरोना की नई गाइडलाइन के मुताबिक (Corona New Guidelines in UP) शादियों और अन्य समारोहों में मेहमानों की संख्या बढ़ाकर 100 कर दी गई है. ACS होम अवनीश अवस्थी (Awanish Awasthi) के एक आदेश के अनुसार, शादियों और अन्य समारोहों में लोगों की अधिकतम संख्या अब 50 के बजाय 100 होगी. खुले और बंद दोनों जगहों पर अधिकतम 100 व्यक्तियों को परमीशन दी जाएगी.

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इन बातों का भी रखना होगा ध्यान

शादी समारोह में शामिल होने वाले मेहमानों को कोरोना प्रोटोकॉल (Corona Protocol) का पालन करना होगा जिसमें मास्क पहनना और सैनिटाइजर का उपयोग करना शामिल है. समारोह आयोजन के दौरान स्थान पर टॉयलेट्स की साफ-सफाई की उचित व्यवस्था करने के अलावा बैठने की व्यवस्था करते समय सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करना होगा. आदेश में कहा गया है कि इन शर्तों का पालन करने की जिम्मेदारी आयोजकों की होगी.

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