कोरोना से निपटने के लिए महाराष्ट्र में आज रात से नाइट कर्फ्यू लागू हो गया है. इस दौरान थूकने पर 1000 रुपये और बिना मास्क पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
Trending Photos
मुंबई: कोरोना वायरस (Coronavirus) की वजह से महाराष्ट्र (Maharashtra) में आज आधी रात से नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) लागू हो गया है. इस दौरान रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक पांच से ज्यादा लोगों के जमा होने पर पाबंदी रहेगी. इसका उल्लंघन करने वालों पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा.
महाराष्ट्र सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) के दौरान सभी सार्वजनिक जगह जैसे पार्क, बीच, मार्केट भी बंद रहेंगे. सरकार ने चेतावनी दी है कि राज्य में बिना मास्क पाए जाने पर 500 रुपये और सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) के दौरान सभी सभी तरह के सिनेमा हॉल बंद रहेंगे. राज्य के आडिटोरियम, रेस्टारेंट में भी पब्लिक की एंट्री बंद रहेगी. हालांकि रेस्टोरेंट संचालक होम डिलीवरी और पार्सल सेवा दे पाएंगे. सरकार ने नाइट कर्फ्यू के दौरान सभी धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आयोजनों पर भी रोक लगाई है. महाराष्ट्र सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक राज्य में शादी में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे. वहीं अंतिम संस्कार में भी अधिकतम 20 लोगों की सीमा तय की गई है.
बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर मंदिर को एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है. कोरोना (Coronavirus) के बढ़ते मामलों की वजह से मंदिर प्रशासन ने 29 मार्च से 4 अप्रैल तक मंदिर बंद रखने का फैसला किया है. मंदिर प्रशासन ने इस दौरान भक्तों को त्र्यंबकेश्वर ना आने की अपील की है.
ये भी पढ़ें- Coronavirus: Maharashtra में 28 मार्च से Night Curfew, उद्धव सरकार ने किया ऐलान
वहीं मुंबई (Mumbai) की मेयर किशोरी पेडणेकर का कहना है कि जिस हाउसिंग सोसायटी में कोरोना (Coronavirus) के पांच या इससे ज्यादा केस आएंगे उसे सील कर दिया जाएगा. मेयर ने कहा कि कोरोना के ज्यादा केस झुग्गी बस्तियों की जगह ऊंची इमारतों में ज्यादा देखने को मिल रहे हैं. मेयर ने कहा कि नाइट कर्फ्यू के दौरान अत्यावश्यक सेवाओं को छोटकर होटल-पब सबकुछ बंद रहेगा.
LIVE TV