Coronavirus: Maharashtra में 28 मार्च से Night Curfew, उद्धव सरकार ने किया ऐलान
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Coronavirus: Maharashtra में 28 मार्च से Night Curfew, उद्धव सरकार ने किया ऐलान

महाराष्ट्र (Maharashtra) में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में 28 मार्च से नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) लगाने की घोषणा की है.

नाइट कर्फ्यू (फाइल फोटो)  साभार पीटीआई

मुंबई: महाराष्ट्र (Maharashtra) में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में 28 मार्च से नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) लगा दिया है. मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस बारे में घोषणा की है. 

  1. समीक्षा बैठक के बाद लिया गया फैसला
  2. 10वीं-12वीं के छात्रों को दी गई राहत
  3. भोपाल में लोगों के लिए नई गाइडलाइन जारी

समीक्षा बैठक के बाद लिया गया फैसला

नाइट कर्फ्यू का फैसला लेने से पहले महाराष्ट्र (Maharashtra) के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य में कोरोना के हालात की समीक्षा के लिए वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए अहम बैठक की थी. इस बैठक में प्रदेश के सभी डिवीजनल कमिश्नर, कलेक्टर, एसपी और जिला अस्पतालों के सीनियर डॉक्टर्स शामिल हुए थे. बैठक का मकसद राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आगे की रणनीति तैयार करना था. इस बैठक में चर्चा करने के बाद उद्धव ठाकरे सरकार ने पूरे राज्य में भीड़भाड़ कम करने के लिए 28 मार्च नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) लागू किए जाने का फैसला लिया. 

10वीं-12वीं के छात्रों को दी गई राहत

महाराष्ट्र (Maharashtra) सरकार ने दसवीं-बारहवीं के छात्रों के लिए बड़ी राहत की भी घोषणा की है. राज्य की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि कोरोना (Corona) की वजह से जिन छात्रों के घर या परिसर सील कर दिए गए हैं. उनके लिए जून में विशेष परीक्षा आयोजित की जाएगी. उन्होंने कहा कि ऐसे छात्रों को परीक्षा में बैठने का एक और मौका दिया जाएगा. 

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भोपाल में लोगों के लिए नई गाइडलाइन जारी

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लोगों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है. इसके तहत सभी तरह के पब्लिक प्रोग्रामों के लिए अनुमति लेना जरूरी होगा. सामान्य दिनों में कोई भी पब्लिक प्रोग्राम केवल बंद हॉल में हो सकेगा. इसमें भी कुल क्षमता के केवल 50 प्रतिशत या अधिकतम 100 लोगों को मंजूरी दी जाएगी. 

धर्म स्थल- मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सब बंद रहेंगे. हालांकि उनमें धर्मगुरु पूजा कर सकेंगे. 

शव यात्रा- शव यात्रा में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकेंगे. मृत्यु भोज में भी अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे. हालांकि इसके लिए एसडीएम से प्रमीशन लेनी होगी. 

धरना-जुलूस- किसी भी तरह के जुलूस, रैली या प्रदर्शन पर बैन लगा दिया गया है. 

जिम-स्वीमिंग पूल- जिम, स्वीमिंग पूल और सिनेमा घर बंद रहेंगे. पिकनिक स्पॉट्स को फिर से बंद करा दिया गया है. 

होटल-रेस्टोरेंट- रेस्टोरेंट और होटल खुले रहेंगे लेकिन वहां लोग बैठकर खाना नहीं खा सकेंगे. वे केवल पैक करके लोगों को डिलीवरी कर सकेंगे. 

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