दिल्ली आपदा प्रबंधन कमेटी (DDMA) ने शनिवार रात ये गाइडलाइन नई गाइडलाइन जारी करते हुए ये पाबंदियां लागू कर दी हैं. अब महाराष्ट्र से दिल्ली आने वाले यात्रियों को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट साथ लाना अनिवार्य होगा. जो लोग ऐसा नहीं करेंगे उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया जाएगा.
Trending Photos
नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली (Delhi) में कोरोना (Coronavirus) की रफ्तार को कंट्रोल करने के लिए DDMA ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है. इसके तहत अब महाराष्ट्र (Maharashtra) से प्लेन के जरिए दिल्ली आने वाले सभी यात्रियों को कोरोना आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट साथ लाना जरूरी होगा. जिसके पास रिपोर्ट नहीं होगी उसे 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया जाएगा.
दिल्ली आपदा प्रबंधन कमेटी (DDMA) ने शनिवार रात ये गाइडलाइन जारी करते हुए कहा, 'कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) और डीटीसी एवं क्लस्टर बसें (DTC Buses) केवल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही संचालित होंगी.' इसके अलावा दिल्ली में कोई भी स्कूल-कॉलेज या कोचिंग संस्थान नहीं खुलेगा. अगले आदेश आने तक पढ़ाई ऑनलाइन कराई जाएगी.
ये भी पढ़ें:- वैक्सीनेशन की रेस में अमेरिका-चीन से आगे निकला भारत, 85 दिन में पार किया ये आंकड़ा
DDMA ने आगे कहा कि दिल्ली में रेस्तरां, बार को सिर्फ 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति दी जा रही है. अगर कहीं पर ज्यादा भीड़ होने की सूचना मिलती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसी क्रम में बोलते हुए DDMA अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली में अंतिम संस्कार में अब सिर्फ 20 लोगों ही शामिल हो सकेंगे. जबकि विवाह कार्यक्रम में 50 व्यक्ति तक शामिल हो सकते हैं.
ये भी पढ़ें:- कोरोना: अस्पतालों में बेड कमी के बीच DRDO करने जा रहा ये बड़ा काम
अधिकारियों ने कहा, 'राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के उद्देश्य को छोड़कर दिल्ली में तरण ताल बंद रहेंगे. इसके अलावा सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक एवं धार्मिक सभाओं पर रोक लगाई जा रही है. ये आदेश आज रात 12 बजे के बाद से लागू हो जाएगा.
VIDEO