अपने कर्मचारियों के परिजनों को भी वैक्सीनेशन में शामिल कर सकती हैं कंपनियां: सरकार
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अपने कर्मचारियों के परिजनों को भी वैक्सीनेशन में शामिल कर सकती हैं कंपनियां: सरकार

मंत्रालय ने पत्र में कहा, 'श्रमिकों के परिवार के उन सदस्यों और आश्रितों को भी औद्योगिक सीवीसी और कार्यस्थल सीवीसी में कोविड​​​​-19 टीकाकरण में शामिल किया जा सकता है जिन्हें संबंधित नियोक्ताओं द्वारा उल्लेखित किया गया हो.'

फाइल फोटो

नई दिल्ली: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को घोषणा की कि औद्योगिक और कार्यस्थल टीकाकरण केंद्रों पर कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तहत कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों और आश्रितों को भी शामिल किया जा सकता है.

स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिया ये आदेश

स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा कि औद्योगिक और निजी कार्यस्थल सीवीसी (कोविड-19 टीकाकरण केंद्र) के लिए टीके की खुराक उन निजी अस्पतालों को खरीदनी होगी जिनके साथ संबंधित नियोक्ता जुड़ा हुआ है. मंत्रालय ने पत्र में कहा, 'श्रमिकों के परिवार के उन सदस्यों और आश्रितों को भी औद्योगिक सीवीसी और कार्यस्थल सीवीसी में कोविड​​​​-19 टीकाकरण में शामिल किया जा सकता है जिन्हें संबंधित नियोक्ताओं द्वारा उल्लेखित किया गया हो.' 

सरकार उपलब्ध करा रही है वैक्सीन

इसमें कहा गया है कि सरकारी कार्यस्थल सीवीसी के लिए 45 वर्ष या उससे अधिक आयु के लाभार्थियों को केंद्र द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आपूर्ति की जाने वाली मुफ्त टीके की खुराक के माध्यम से शामिल किया जा सकता है. मंत्रालय ने कहा कि हालांकि, 18 से 44 वर्ष आयुवर्ग के लाभार्थियों को टीके निर्माताओं से संबंधित राज्य या केंद्रशासित प्रदेश सरकारों द्वारा सीधे खरीदे गए टीके की खुराक के माध्यम से शामिल किया जा सकता है.

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