केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए स्थानीय स्तर पर नाइट कर्फ्यू समेत प्रतिबंधों को लगाने की इजाजत दे दी है. लेकिन राज्य अगर राज्य लॉकडाउन लगाना चाहें तो उन्हें सरकार की अनुमति लेनी होगी.
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नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Coronavirus) के बढ़ते मामलों के बीच गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने बुधवार को निगरानी, नियंत्रण और सावधानी के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं. इसके मुताबिक, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा संक्रमण की रोकथाम के लिए कड़े उपाय करना, विभिन्न गतिविधियों पर SOP जारी करना और भीड़ को नियंत्रण रखना अनिवार्य होगा. नए दिशानिर्देश 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक प्रभावी रहेंगे.
केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए स्थानीय स्तर पर नाइट कर्फ्यू समेत प्रतिबंधों को लगाने की इजाजत दे दी है. लेकिन राज्य अगर राज्य लॉकडाउन लगाना चाहें तो उन्हें सरकार की अनुमति लेनी होगी. गृह मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी कार्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग को लागू करने की आवश्यकता है.
Only essential activities allowed in Containment Zones. Local district, police & municipal authorities shall be responsible to ensure that prescribed Containment measures are strictly followed & State/UT Govts shall ensure accountability of concerned officers: MHA#COVID19 https://t.co/R4ZwuA74Ze
— ANI (@ANI) November 25, 2020
बुधवार को जारी दिशानिर्देशों के मुताबिक, कंटेनमेंट जोन (Containment Zone) में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी. स्थानीय जिला, पुलिस और नगरपालिका अधिकारियों पर यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होगी कि सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए. राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे.
#COVID19: MHA's fresh guidelines will be effective from December 1 to 31
Main focus is to consolidate substantial gains achieved against #COVID19. Further, keeping in view recent spike in cases in few States/UTs, it is emphasised that there is need to maintain caution, says MHA pic.twitter.com/tuRkmKooiS
— ANI (@ANI) November 25, 2020
गृह मंत्रालय के नए दिशानिर्देश 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेंगे. गृह मंत्रालय का कहना है कि इन दिशानिर्देशों का मुख्य मकसद कोरोना संक्रमण पर पाए गए काबू को मजबूत करना है. कुछ राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में हाल में मामलों में बढ़ोतरी के चलते इस बात पर जोर दिया जाता है कि सावधानी बरतने की जरूरत है.