कोरोना वायरस: पंजाब में 20 मार्च की रात से पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद, इन लोगों को मिलेगी छूट
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कोरोना वायरस: पंजाब में 20 मार्च की रात से पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद, इन लोगों को मिलेगी छूट

सरकार ने लोगों को भी बिना जरूरी काम घर से ना निकलने की सलाह दी है.

(फाइल फोटो)

चंडीगढ़: कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए पंजाब सरकार ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद करने का फैसला लिया है. बीस मार्च की रात से सरकारी और निजी बसों के इलावा ऑटो रिक्शा और टैक्सी सेवा बंद हो जाएगी. पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं सीबीएसई के पैटर्न पर रद्द कर दी गई है. इसके इलावा सरकारी कार्यालयों में केवल जरूरी काम ही होंगे. पंजाब सरकार की तरफ से कोरोना वायरस को लेकर बनाई गई मंत्री समूह की बैठक में यह कई अहम फैसले लिए गए. 

मंत्री समूह के अध्यक्ष संसदीय कार्य मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा ने लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी देते देते हुए बताया कि क्योंकि पंजाब एक ऐसा राज्य है, जिसमें बाहरी लोगों का काफी आना जाना लगा रहता है, लिहाजा एहतियात के तौर पर कई फैसले लिए गए हैं. जिनमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बंद करने का फैसला भी लिया गया है.

उन्होंने बताया कि बीस मार्च की रात के बाद से केवल जरूरी सामान की ही ढुलाई जारी रखी जाएगी जबकि सरकारी, निजी बसें, ऑटो रिक्शा और टैक्सी सेवा इत्यादि बंद कर दी जाएगी. इमरजेंसी में लोग सरकारी एम्बुलेंस का सहारा ले सकते हैं. संसदीय कार्य मंत्री ने यह भी बताया सरकारी कार्यालयों में कामकाज सीमित कर दिया गया है और केवल जरूरी काम ही सरकारी कार्यालयों में किए जाएंगे.

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एक कार्यालय में बीस से अधिक कर्मचारी जमा नहीं होंगे. होटल, पैलेस , रेस्टोरेंट, इत्यादि में खाने-पीने पर पाबंदी लगा दी गई है, जबकि होम डिलीवरी जैसी सेवाएं जारी रहेंगी. कोरोना वायरस के संदिग्ध लोगों के हाथ पर स्टंपिंग को जरूरी कर दिया गया है,  जबकि जिला सत्र पर प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को चौकस रहने और अपना जिला ना छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं.

सरकार ने लोगों को भी बिना जरूरी काम घर से ना निकलने की सलाह दी है. इससे पहले सरकार क्लब, क्लब, जिम, स्विमिंग पूल, स्कूल कॉलेज इत्यादि बंद करने के निर्देश पहले ही जारी कर चुकी है. जबकि धार्मिक स्थानों पर भी विशेष दिशा निर्देश जारी किये गये हैं. पंजाब में कोरोना वायरस से पीड़ित एक मामला पॉजिटिव सामने आया है. 

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