दिल्ली दंगे से जुड़े 3 मामलों में ताहिर हुसैन को झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
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दिल्ली दंगे से जुड़े 3 मामलों में ताहिर हुसैन को झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

कड़कड़डूमा कोर्ट (Karkardooma Court) में दाखिल चार्जशीट में दिल्ली पुलिस (Delhi Police) की स्पेशल सेल ने ताहिर हुसैन को दंगों के मुख्य साजिशकर्ताओं में शामिल किया था. 

(फाइल फोटो)

नई दिल्ली: दिल्ली दंगे से जुड़े तीन मामलों (Delhi riots Case) में ताहिर हुसैन को बड़ा झटका लगा है. दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट (Karkardooma Court) ने ताहिर हुसैन की तीनों जमानत याचिकाओं को गुरुवार को खाारिज कर दिया. कोर्ट ने माना कि इस स्टेज पर जमानत नहीं दी जा सकती, क्योंकि मामले में जांच जारी है, ऐसे में जमानत देने पर आरोपी गवाहों को प्रभावित कर सकता है. दरअसल, बुधवार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की ओर से जमानत का विरोध किया गया था और कहा गया था कि पुलिस इन मामलों में पूरक चार्जशीट दाखिल करना चाहती है, लिहाजा जमानत देने से जांच प्रभावित हो सकती है.

  1. कोर्ट ने ताहिर हुसैन की जमानत याचिका खारिज की
  2. ताहिर हुसैन दिल्ली दंगे में मुख्य आरोपी 
  3. कोर्ट ने कहा आरोपी गवाहों को प्रभावित कर सकता है

ताहिर हुसैन के खिलाफ दर्ज हैं ये मामले
बता दें कि ताहिर हुसैन (Tahir Hussain) पर दिल्ली दंगों को लेकर कई मामले चल रहे हैं. कोर्ट ने जिन मामलों में जमानत याचिका खारिज की है, वे तीनों मामले दयालपुर थाने से जुड़े हैं. एक मामला दयालपुर थाने में दर्ज एफआईआर नंबर 120 का है. एफआईआर में ताहिर हुसैन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147,148, 149, 427, 436 और 120बी के तहत आरोप दर्ज किए गए हैं.

दूसरी एफआईआर भी दयालपुर थाने में दर्ज एफआईआर नंबर 117 का है, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 427, 436 और 120बी के तहत आरोप दर्ज हैं. तीसरा मामला भी दयालपुर थाने का ही है. तीसरा एफआईआर नंबर 80 का है, जिसके तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148,149, 427, 436 और 120बी के अलावा प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रोपर्टी एक्ट की धारा 3 और 4 के तहत मामला दर्ज है.

दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में ताहिर मुख्य साजिशकर्ता
गौरतलब है कि पिछले महीने कड़कड़डूमा कोर्ट (Karkardooma Court) में दाखिल चार्जशीट में दिल्ली पुलिस (Delhi Police) की स्पेशल सेल ने ताहिर हुसैन को दंगों के मुख्य साजिशकर्ताओं में शामिल किया था. चार्जशीट में कहा गया था कि इन दंगों के लिए ताहिर हुसैन समेत अन्य लोगों के बैंक खातों में बाहर से रकम आई थी. ताहिर हुसैन ही वह व्यक्ति था, जिसने अपने इलाके में लोगों को जनवरी महीने में रकम उपलब्ध करा दंगों के लिए तैयारी करने को कहा था. इसके लिए हथियार खरीदने की बात भी स्पेशल सेल ने चार्जशीट में कही थी.

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