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मुजफ्फरपुरः बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ की अवैध निकासी के मामले में पांच साल की सजा सुनाई गई है. सीबीआई कोर्ट रांची के विशेष जज एसके शशि ने सोमवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सजा सुनाई. लालू प्रसाद पर 60 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है. बता दें कि लालू प्रसाद यादव समेत तीन अन्य दोषी स्वास्थ्य कारणों से रिम्स में भर्ती हैं. इस घोटाले में जेल प्रशासन ने सभी 38 दोषियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेशी का प्रबंध किया.
लालू प्रसाद यादव के चाहने वालों को जैसे ही सजा के बारे में पता चला उनके चेहरों पर मायूसी छा गई. लालू प्रसाद की सजा से राजद के प्रदेश सचिव वसीम अहमद मुन्ना बेहद आहत दिखे. सजा की खबर सुनते ही वसीम अहमद मुन्ना कलेक्ट्रेट में फूट-फूट कर रोने लगे. रोते हुए वसीम अहमद मुन्ना ने बताया कि लालू यादव गरीबों के मसीहा हैं. गुदरी के लाल हैं. निचली अदालत ने उन्हें सजा सुनाई है. न्यायालय पर उन्हें पूरा भरोसा है. लालू यादव को न्याय जरूर मिलेगा.
#LaluPrasadYadav की सजा से राजद के प्रदेश सचिव वसीम अहमद मुन्ना बेहद आहत दिखे. सजा की खबर सुनते ही वसीम अहमद कलेक्ट्रेट में फूट-फूट कर रोने लगे.#FodderScamVerdict
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लालू प्रसाद यादव के अलावा मोहम्मद सहीद को 5 साल की सजा और 1.5 करोड़ रुपये का जुर्माना, महिंदर सिंह बेदी को 4 साल की सजा और 1 करोड़ रुपये का जुर्माना, उमेश दुबे को 4 साल की सजा, सतेंद्र कुमार मेहरा को 4 साल, राजेश मेहरा को 4 साल, त्रिपुरारी को 4 साल, महेंद्र कुमार कुंदन को 4 साल की सजा सुनाई गई है.
वहीं डॉक्टर गौरी शंकर को 4 साल, जसवंत सहाय को 3 साल की सजा और 2 लाख रुपये का जुर्माना, रविन्द्र कुमार को 4 साल की सजा, प्रभात कुमार को 4 साल की सजा, अजित कुमार को 4 साल की सजा और 2 लाख रुपये का फाइन, बिरसा उरांव को 4 साल की सजा और 3 लाख रुपये का जुर्माना और नलिनी रंजन को 3 साल की सजा हुई.
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