School closed rule: दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के इस सीजन में सुप्रीम कोर्ट ने देर से स्कूल बंद करने और 10वीं तथा 12वीं की ऑफलाइन क्लास कराने के फैसले को लेकर सुनवाई के दौरान जमकर फटकार लगाई थी. कोर्ट ने कहा था कि इन दोनों क्लास के बच्चों पर क्या प्रदूषण का असर नहीं होता है?
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School Closed News: दिल्ली-एनसीआर के भीषणम प्रदूषण (Delhi-NCR Air Pollution) की मार से स्कूली छात्र-छात्राओं को बचाने के लिए सरकार ने एक अहम फैसला लिया है. इस सरकारी आदेश के लागू होते ही अब राज्य सरकारों और डीएम के आदेश आने के बजाए स्कूल मैनेजमेंट सेल्फ मोड में स्कूल बंद करने के लिए बाध्य होंगे. दरअसल केंद्र सरकार के एयर पॉल्यूशन मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट यानी सरकारी आयोग (CQM) ने बुधवार को चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (ग्रैप) में संशोधन कर दिया है. अब नई गाइडलाइंस के मुताबिक ग्रैप के तीसरे और चौथे चरण के तहत दिल्ली एवं एनसीआर के जिलों में विद्यालयों को बंद रखना कंपलसरी यानी अनिवार्य कर दिया है.
पहले राज्य सरकारें लेती थी फैसला
आपको बताते चलें कि जबकि नवंबर 2024 से पहले इन उपायों को लागू करने का फैसला राज्य सरकारों के विवेक पर छोड़ दिया जाता था. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. केंद्र सरकार ने एकदम स्पष्ट नियम तय कर दिए हैं कि स्कूली छात्रों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा.
बच्चों के हित में बहुत बड़ा फैसला
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) और उसके आसपास के क्षेत्रों में, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CQM) ने ग्रैप में संशोधन किया तथा उसके तीसरे और चौथे चरण के तहत दिल्ली एवं एनसीआर के सभी जिलों जैसे गुरूग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्धनगर यानी नोएडा के सभी स्कूलों को बंद रखना अनिवार्य कर दिया गया है. GRAP के तीसरे चरण के तहत एक अतिरिक्त निर्देश के मुताबित अब राज्य सरकारों को दिल्ली और एनसीआर जिलों में सार्वजनिक कार्यालयों और नगर निकायों के समय अलग-अलग निर्धारित करने होंगे.
गौरतलब है कि दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के इस सीजन में सुप्रीम कोर्ट ने देर से स्कूल बंद करने और 10वीं तथा 12वीं की ऑफलाइन क्लास कराने के फैसले को लेकर सरकारों को जमकर फटकार लगाई थी. कोर्ट ने कहा था कि इन दोनों क्लास के बच्चों पर क्या प्रदूषण का असर नहीं होता है.