दिल्‍ली: 9 साल की बच्ची की हत्या से पहले हुआ था रेप, क्राइम ब्रांच ने दाखिल की चार्जशीट
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दिल्‍ली: 9 साल की बच्ची की हत्या से पहले हुआ था रेप, क्राइम ब्रांच ने दाखिल की चार्जशीट

आरोप है कि बच्ची का श्मशान घाट के अंदर रेप कर उसे जिंदा जला दिया गया. आरोप श्मशान घाट के पंडित और कुछ अन्य लोगों पर है. शुरुआत में पुलिस ने लापरवाही से मौत, सबूत मिटाने और परिजनों को बिना बताए शव का अंतिम संस्कार करने जैसे मामलों में मुकदमा दर्ज किया था.

फाइल फोटो

नई दिल्ली: दिल्ली कैंट (Delhi Cantt) के ओल्ड नांगल राय इलाके में नाबालिग बच्ची की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच (Crime Branch) ने चार्जशीट दाखिल की है. पुलिस ने इस मामले में एक पुजारी को हिरासत में लिया था. गौरतलब है कि इसी इलाके में एक अगस्त को 9 साल की बच्ची के साथ रेप के बाद हुई हत्या के मामले का खुलासा होने के बाद हड़कंप मच गया था. 

  1. ओल्ड नांगल राय में रेप और मर्डर का मामला
  2. क्राइम ब्रांच ने दाखिल की है कोर्ट में चार्जशीट
  3. कई दिनों तक चला था मामले को लेकर प्रदर्शन

सबूत मिटने की कोशिश

दरअसल शमशान घाट के पुजारी ने वारदात को अंजाम देने के बाद बच्ची की लाश को सबूत मिटाने के लिए जबरन जला दिया था. पुजारी ने बच्ची के परिजनों से कहा था कि उसकी मौत वाटर कूलर का करंट लगने से हुई थी. इसके बाद बच्ची के परिजनों और स्थानीय लोगों ने कई दिनों तक धरना प्रदर्शन किया था. 

नेताओं ने किया था दौरा

मामले में परिवार और लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था. तब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) समेत कई नेता पहुंचे थे. मामले का गर्माने के बाद इस केस की जांच  लोकल थाने से लेकर क्राइम ब्रांच को सौंपी गई थी. पहले पुलिस की ओर से सामान्य धाराएं लगाई थीं लेकिन बाद में पुलिस ने गैंगरेप, हत्या और पोक्सो एक्ट जैसी धाराएं जोड़ीं थीं. क्राइम ब्रांच की पूछताछ में 2 आरोपियों ने बच्ची के साथ रेप की बात कबूल की थी. हालांकि बच्ची का पोस्टमार्टम हो सके इसके लिए बच्ची के शरीर का कोई हिस्सा बचा नहीं था.

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(फाइल फोटो) 

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मोबाइल इंटरनेट हिस्ट्री से खुलासा

क्राइम ब्रांच ने एक आरोपी के मोबाइल की इंटरनेट हिस्ट्री खंगाली थी. जिसमें पाया गया था कि वो लगातार इंटरनेट पर अश्लील कंटेट यानी पॉर्न देख रहा था. क्राइम ब्रांच ने आरोपियों के डिस्क्लोजर और फोरेंसिक जांच को आधार बनाते हुए चार्जशीट दाखिल की है. 

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