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नई दिल्ली: राज्य निर्वाचन आयोग ने दिल्ली के तीन नगर निगमों के चुनाव (Municipal Elections) में उतरने वाले उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा 5.75 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दी है.
आपको बता दें कि दिल्ली (Delhi) के तीनों नगर निगमों के 272 वार्ड के लिए अप्रैल में चुनाव होने हैं. लेकिन आयोग (Commission) द्वारा अभी उसका कार्यक्रम घोषित होना बाकी है.
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दिल्ली निर्वाचन आयोग (Delhi Election Commission) के कमिश्नर एस के श्रीवास्तव की ओर से शुक्रवार को जारी किए गए एक आदेश में कहा गया कि शहर के तीनों नगर निगमों जैसे उत्तरी दिल्ली, दक्षिण दिल्ली और पूर्वी दिल्ली के चुनाव में किसी भी उम्मीदवार के खर्च की अधिकतम लिमिट 8 लाख रुपये तय की जाती है.
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नगर निगम (Municipal Corporation) के अधिकारियों ने कहा कि 2017 के पिछले चुनाव में अधिकतम खर्च सीमा 5.75 लाख रुपये थी. वर्ष 2004 के निगम चुनाव में अधिकतम खर्च सीमा 4 लाख रुपये थी जिसे बढ़ाकर 2012 में 5 लाख रुपये तक किया गया. दक्षिण दिल्ली नगर निगम के एक अधिकारी ने रविवार को पीटीआई-भाषा से कहा, ‘वर्ष 2017 में उसमें 75,000 रुपये की और बढ़ोतरी की गई. इस बार यह आठ लाख रुपये होगी.
(इनपुट - भाषा)
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