एयर होस्टेस मर्डर केस : सास-ससुर से 20 जुलाई के बाद होगी पूछताछ, पति पहले से है गिरफ्तार
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एयर होस्टेस मर्डर केस : सास-ससुर से 20 जुलाई के बाद होगी पूछताछ, पति पहले से है गिरफ्तार

दक्षिण दिल्ली के पंचशील पार्क इलाके में कथित रूप से खुदकुशी करने वाली महिला फ्लाइट अटेंडेंट के सास- ससुर से 20 जुलाई के बाद पूछताछ की जाएगी. 

मृतका के माता - पिता ने मजिस्ट्रेट को बताया कि उनकी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था. (फोटो-facebook.com/anissia.batra)

नई दिल्ली: दक्षिण दिल्ली के पंचशील पार्क इलाके में कथित रूप से खुदकुशी करने वाली महिला फ्लाइट अटेंडेंट के सास- ससुर से 20 जुलाई के बाद पूछताछ की जाएगी. अनिशिया बत्रा (39) जर्मन एयरलाइन के लिए काम करती थी. उन्होंने शुक्रवार को अपने घर की छत पर से कथित रूप से कूद कर खुदकुशी कर ली. मरहूम के परिवार ने उसके पति मयंक सिंघवी पर उसे शारीरिक तौर पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सिंघवी के माता - पिता पर दहेज के लिए उनकी बेटी का उत्पीड़न करने का भी आरोप लगाया. सिंघवी को कल गिरफ्तार कर लिया गया.

दक्षिण दिल्ली के पुलिस उपायुक्त रोमिल बानिया ने बताया कि अदालत ने व्यक्तिगत आधार पर सिंघवी के माता - पिता को 20 जुलाई तक जांच में शामिल होने से छूट दी है .उन्होंने बताया कि उनसे 20 जुलाई के बाद पूछताछ की जाएगी. अधिकारी ने बताया कि मृतका के माता - पिता ने मजिस्ट्रेट को बताया कि उनकी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था. 

क्राइम टीम मौके पर पहुंचकर इस घटना के संबंध में लोगों से पूछताछ की थी
13 जुलाई 2018 को करीब 5.30 बजे अनीशिया बत्रा का पति से झगड़ा हुआ था. क्राइम टीम मौके पर पहुंचकर इस घटना के संबंध में लोगों से पूछताछ की थी. फैमिली मेंबर्स ने अगले दिन आरोप लगाया था कि दहेज के लिए परेशान किया जा रहा था. पोस्टमार्टम की जानकारी एम्स में दी गई, फैमिली ने कहा कि वीडियो ग्राफी होनी चाहिए, उसके बाद फिर से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. जो आरोप लगाए गए है उसके लिए फैमिली मेंबर्स को नोटिस देकर बुलाया गया है. 

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बैंक एकाउंट डिटेल्स ली गई है, बैंक एकाउंट को सीज किया गया है. दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार हैं जांच जारी है, चश्मदीदों के बयान लिए गए है. पुलिस को बहुत सारे सवालों के हल खोजने बाकी है. पुलिस के अनुसार 27 जून को दोनों के बीच झगड़ा हुआ था. 

आईपीसी की धारा-304 बी
दरअसल आईपीसी की धारा-304 बी के तहत प्रावधान है कि अगर महिला की मौत शादी से 7 साल के अंदर जलने, मारपीट, किसी भी रहस्यमय या असामान्य परिस्थिति में होती है और मौत से पहले महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया हो तो प्रताड़ित करने वालों के खिलाफ दहेज हत्या यानी 304 बी (Dowry Death Law, 1986) का केस बनता है.

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एविडेंस एक्ट की धारा-113 बी के तहत पति और रिश्तेदारों को आरोपी मान लिया जाता है. दहेज हत्या का मामला भी गैर जमानती और संज्ञेय अपराध है और इस मामले में दोषी पाए जाने पर मुजरिम को कम के कम 7 साल और अधिकतम उम्रकैद की सजा का प्रावधान है. 

इनपुट भाषा से भी 

 

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