नेशनल हेराल्ड हाउस खाली होगा या फिर बना रहेगा कब्जा, दिल्ली HC में गुरुवार को अहम सुनवाई
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नेशनल हेराल्ड हाउस खाली होगा या फिर बना रहेगा कब्जा, दिल्ली HC में गुरुवार को अहम सुनवाई

पिछली सुनवाई में ही एजेएल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि यथास्थिति का मतलब यही होना चाहिए कि नेशनल हेराल्ड परिसर पर कब्जा लेने की कोई भी कार्रवाई 22 नवंबर तक नहीं की जाएगी

फाइल फोटो

नई दिल्लीः नेशनल हेराल्ड हाउस की लीज समाप्त करने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट गुरुवार को अहम सुनवाई करेगा.जस्टिस सुनील गौर की पीठ नेशनल हेराल्ड हाउस की लीज समाप्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को लेकर एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की याचिका पर सुनवाई करेगी.पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट ने एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) को राहत देते हुए 22 नवंबर तक यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए थे.केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आश्वस्त किया था कि सरकार मामले में 22 नवंबर तक कोई कार्रवाई नहीं करेगी. 

पिछली सुनवाई में ही एजेएल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि यथास्थिति का मतलब यही होना चाहिए कि नेशनल हेराल्ड परिसर पर कब्जा लेने की कोई भी कार्रवाई 22 नवंबर तक नहीं की जाएगी.सिंघवी ने यह भी कहा था कि दो अधिकारी नेशनल हेराल्ड हाउस के परिसर में दाखिल हुए थे, जोकि नहीं होना चाहिए था. उन्होंने अदालत के समक्ष फोटोग्राफ भी पेश किए। सिंघवी ने कहा कि सभी प्रिंट और प्रेस का काम परिसर से हो, ऐसा जरूरी नहीं है.एक नई प्रिंटिंग प्रेस लगाई जा चुकी है. एजेएल अब भी परिसर का मालिक है और यंग इंडिया सिर्फ कंपनी में 98 फीसद की शेयरधारक थी. 

क्या है पूरा मामला 
बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने पटियाला हाउस कोर्ट में नेशनल हेराल्ड मामले में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल, सोनिया गांधी और अन्य पर आरोप लगाया था कि उन्होंने साजिश के तहत महज 50 लाख रुपये का भुगतान कर धोखाधड़ी की. जिसके जरिये यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 90.25 करोड़ रुपये की वह रकम वसूलने का अधिकार हासिल कर लिया, जिसे एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड को कांग्रेस को देना था.इस मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नाडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और यंग इंडिया कंपनी आरोपी हैं.फिलहाल सभी आरोपी जमानत पर हैं.इस मामले में शिकायतकर्ता के बयान दर्ज हो चुके हैं. 

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