दिल्ली की सड़कों से जब्त होंगी ये गाड़ियां, परिवहन विभाग ने बनाई लिस्ट
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दिल्ली की सड़कों से जब्त होंगी ये गाड़ियां, परिवहन विभाग ने बनाई लिस्ट

दिल्ली में परिवहन विभाग 15 साल पुरानी गाड़ियों को जब्त करने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाने की तैयारी कर रहा है.

दिल्ली सरकार का परिवहन विभाग 15 साल से पुरानी गाड़ियों को जब्त करेगा  (फाइल फोटो)

नई दिल्ली : दिल्ली में परिवहन विभाग 15 साल पुरानी गाड़ियों को जब्त करने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाने की तैयारी कर रहा है. दिल्ली परिवहन विभाग सोमवार से एक बड़ा अभियान शुरू करने जा रहा है. विभाग के लोग घर-घर जाकर 15 साल से अधिक पुरानी गाड़ियों को जब्त करेंगे. ऐसी गाड़ियों को प्रदूषण के लिए अधिक जिम्मेदार माना जाता है. जिनकी डीजल कारों व अन्य वाहनों को जब्त किया जाएगा. उन लोगों की सूची गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के आधार पर तैयार कर ली है. परिवहन विभाग, एमसीडी और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की टीम सोमवार से इन गाड़ियों को जब्त करने की कार्रवाई शुरू करेगी.

  1. दिल्ली सरकार का परिवहन विभाग 15 साल से पुरानी गाड़ियों को जब्त करेगा
  2. परिवहन विभाग के अधिकारियों की टीम सोमवार से गाड़ियों को जब्त करेगी
  3. इन सभी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन खत्म कर इनकी सूची तैयार की गई है
     

डी-रजिस्टर्ड की जा चुकी हैं ये गाड़ियां
परिवहन विभाग की ओर से दिल्ली में 15 साल से पुरानी लगभग दो लाख से ज्यादा डीजल गाड़ियों को डी-रजिस्टर्ड किया है. इन वाहनों के मालिकों की एड्रेस समेत लिस्ट तैयार की गई है. वहीं सोमवार से चलाए जा रहे अभियान में परिवहन विभाग के अधिकारी बड़ी - बड़ी कॉलोनियों में जा कर सड़क व फटपाथ का मुआयना करेंगे. जहां भी 15 साल से पुरानी गाड़ी देखी जाएगी जब्त कर ली जाएगी.

एनजीटी ने गाड़ियों को डी-रजिस्टर्ड करने के दिए थे आदेश
दिल्ली में प्रदूषण की समस्या को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने अपने एक आदेश में कहा था किन डीजल वाहनों को अपंजीकृत किया जाए जो 15 साल पुराने हैं. एनजीटी ने यह भी कहा कि 10 साल पुरानी गाड़ियों को दिल्ली से बाहर चलाया जा सकता है लेकिन दिल्ली में 15 साल पुराने किसी भी वाहन को तुरंत जब्त कर स्क्रैप करने के आदेश दिए थे. एनजीटी के इस आदेश से दिल्‍ली में अब 15 साल पुराने डीजल वाहन नहीं चल पाएंगे.

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कबाड़ में जाएंगी पुरानी गाड़ियां
उन सभी डीजल वाहनों को कबाड़ में फेंक दिया जाएगा जो 15 साल से अधिक पुराने और बीएस-1, बीएस- दो हैं.  इन गाड़ियों के लिए कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा. एनजीटी ने डीडीए को अपंजीकृत डीजल वाहनों को खड़े करने के लिए भूमि मुहैया कराने का निर्देश भी दिया था.

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