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नई दिल्ली: गर्भवती महिलाओं के कोरोना टेस्ट (Corona Test) को लेकर केजरीवाल सरकार ने बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) में जवाब दाखिल कर दिया है. दिल्ली सरकार ने ये जवाब कोर्ट के उस नोटिस पर दिया है जिसमें पूछा गया था कि डिलीवरी के लिए अस्पताल जाने पर गर्भवती महिला का कोरोना टेस्ट कराना जरूरी है या नहीं, संक्रमण से ग्रसित होने का कोई लक्षण न हो तो?
इस सवाल पर कोर्ट ने 15 जुलाई तक दिल्ली सरकार मांगा था. जिसके बाद दिल्ली सरकार ने आज कोर्ट में जवाब दाखिल करते हुए कहा कि प्रत्येक गर्भवती महिला के लिए डिलिवरी के लिए अस्पताल जाने पर कोरोना की जांच करवाना जरूरी नहीं है. कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार ने कोर्ट में ये जवाब दिया है.
बताते चलें कि कोरोना से बचाव के मद्देनजर सरकार ने अस्पताल में दाखिल होने वाले सभी मरीजों का कोरोना टेस्ट कराने के आदेश दिए थे. जबकि आदेश में गर्भवती महिलाओं के टेस्ट के बारे में कोई साफ-साफ निर्देश नहीं दिए हैं. इस सवाल का जवाब खोजने के लिए कोर्ट में ये याचिका दाखिल की गई है.
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