पंजाब में मोटर व्हीकल एक्ट अमेंडमेंट लागू करते ही पंजाब सरकार खुद इसकी अहमियत भूल गई
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चंडीगढ़: पंजाब में मोटर व्हीकल एक्ट अमेंडमेंट लागू करते ही पंजाब सरकार खुद इसकी अहमियत भूल गई. एक्ट को लागू करने के बाद पंजाब कैबिनेट की चंडीगढ़ पंजाब भवन में बैठक हुई जिसमे पहुंचे मुख्य मंत्री, मंत्री, विधायक, प्रशासनिक अधिकारी से लेकर पुलिस और कर्मचारी लगभग अधिकतर गाड़ियों में सीट बेल्ट लगाए बिना ही गाडी की अगली सीट पर सवारी करते हुए आए. जी पंजाब हरियाणा हिमाचल कैमरे में कैद हुई इन तस्वीरों के बाद जब परिवहन मंत्री से ज्वाब माँगा तो उन्होंने कहा कि जल्द ही सरकार के लोगों को भी यातायात नियमों की पालना करने के लिए हिदायतें जारी की जाएगी.
पंजाब में बिना सीट बैल्ट पकड़े जाने पर एक्ट में एक हजार रूपये के जुर्माने का प्रवाधान रखा गया है. पंजाब सरकार ने आज से पंजाब में मोटर व्हीकल एक्ट अमेंडमेंट लागू कर दिया मगर सरकार शायद चंद घंटे बाद ही इस एक्ट ही अहमियत भूल गई.
एक्ट को लागू करने की नोटिफिकेशन जारी करने के महज कुछ घंटे बाद ही पंजाब कैबिनेट की सेक्टर तीन स्थित पंजाब भवन में बैठक हुई मगर इस बैठक में पहुंचें अधिकतर मंत्री , मुख्य मंत्री , विधायक , पुलिस या प्रशासनिक अधिकारियों की गाड़ियों में ड्राइवर सीट की बगल वाली सीट पर बैठे लोगों ने सीट बैल्ट ही नहीं लगाई हुई थी. खुद मुख्य मंत्री , कई मंत्री और विधायक गाड़ी की अगली सीट पर बैठक कर पहुंचे मगर बिना सीट बैल्ट लगाए.
जी मीडिया ने इन तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद करने के बाद परिवहन मंत्री रजिया सुल्ताना से ज्वाब मांगा तो मंत्री साहिबा ने अपने लोगों का बचाव करने के लिए बड़ा दिलचश्प ब्यान दिया. परिवहन मंत्री साहिबा ने तपाक से कहा कि आज ही एक्ट लागू हुआ है जबकि मंत्री साहिबा शायद यह भूल गई कि वो चंडीगढ़ में हैं और चंडीगढ़ में मोटर व्हीकल एक्ट अमेंडमेंट पहले से लागू है.
हालांकि परिवहन मंत्री रजिया सुल्ताना ने जी मीडिया दुआरा उठाए गए इस स्वाल पर यह आश्वासन भी दिया कि सरकारी लोगों को भी यातायात नियमो की पालना करने की हिदयात जारी की जाएगी. मोटर व्हीकल एक्ट में संसोधन करके यातायात नियमों की अवहेलना पर भारी भरकम जुर्माने का प्रवधान इसी मकसद से किया गया है ताकी सड़क हादसों में कमी लाई जा सके क्यूंकि अधिकतर सड़क हादसे यातायात नियमों की अनदेखी करने की वजह से होते हैं.
पंजाब में काफी सोच विचार के बाद इसको आज ही लागू किया गया है जिसमे गाडी चलते वक्त सीट बैल्ट का प्रयोग ना करने पर जुर्माना सो रूपये से बढ़ा कर एक हजार रुपया कर दिया गया है. पंजाब में वर्ष 2018 में करीब 6428 सड़क हादसे हुए थे जिनमे 4740 लोगों की जान गई थी जबकि वर्ष 2019 में पहले छह महीने यानी जनवरी से जून तक ही करीब 3050 सड़क हादसे हुए जिनमे 2190 लोगों की जान गई.
बहरहाल लोगों से उम्मीद करने से पहले यदि सरकार खुद नियम कानून पर अमल करे तो लोगों से जिम्मेवारी की उम्मीद भी ज्यादा की जा सकती है.