दिल्ली: कंस्ट्रक्शन मजदूरों के लिए वेब पोर्टल लॉन्च, रजिस्ट्रेशन शुरू, ये रही प्रोसेस
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दिल्ली: कंस्ट्रक्शन मजदूरों के लिए वेब पोर्टल लॉन्च, रजिस्ट्रेशन शुरू, ये रही प्रोसेस

दिल्ली के श्रम मंत्री गोपाल राय ने शुक्रवार को कंस्ट्रक्शन मजदूरों के रजिस्ट्रेशन और रिन्युअल के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया.

दिल्ली: कंस्ट्रक्शन मजदूरों के लिए वेब पोर्टल लॉन्च, रजिस्ट्रेशन शुरू, ये रही प्रोसेस

नई दिल्ली: दिल्ली के श्रम मंत्री गोपाल राय ने शुक्रवार को कंस्ट्रक्शन मजदूरों के रजिस्ट्रेशन और रिन्युअल के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया. अब दिल्ली में रहने वाले कंस्ट्रक्शन कार्य से जुड़े मजदूर दिल्ली बिल्डिंग एवं अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड में शनिवार से अपना नया रजिस्ट्रेशन या नवीनीकरण करा सकते हैं. कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने कहा कि इसके लिए ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल  www.edistrict.delhigovt.nic.in पर जाना होगा. 

यहां कई अन्य सुविधाएं हैं, जिसमें से नवीनीकरण के लिए 62 और नया पंजीकरण के लिए 63 नंबर पर क्लिक करना होगा. पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी होने के 10 दिन बाद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते निर्धारित स्थान पर सभी मूल प्रमाण पत्रों को लेकर सत्यापन के लिए आना होगा और सत्यापन के बाद उन्हें लेबर कार्ड दे दिया जाएगा. इसके बाद वे सरकारी से दी जा रही सभी सुविधाएं प्राप्त कर सकेंगे. 

श्रम मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में लगभग 40 हजार कंस्ट्रक्शन वर्कर अभी पंजीकृत हैं. कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन की स्थिति में पिछले महीने 5-5 हजार रुपये की सहायता दी गई थी और इस महीने भी इन्हें मदद दी जा चुकी है. वहीं, दिल्ली में बहुत सारे कंस्ट्रक्शन मजदूर हैं, जिनका अभी तक पंजीकरण नहीं हुआ है. सरकार ने 16 मई) से ऑनलाइन पंजीकरण और नवीनीकरण की प्रक्रिया को एक साथ शुरू करने का निर्णय लिया है. 

www.edistrict.delhigovt.nic.in पर क्लिक करना होगा. इस पर दिल्ली सरकार का ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल खुल जाएगा. इस पोर्टल के खुलने के बाद रजिस्ट्रेशन के विकल्प पर क्लिक करेंगे. जब रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करेंगे, तो एक पेज खुलेगा और उसमें पंजीकरण करना होगा. इसमें मांगी जा रही जानकारियों को भरेंगे और इसके बाद पंजीकृत हो जाएंगे. सरकार के ई-पोर्टल पर कई अन्य सुविधाएं हैं. इसमें से 62 नंबर पर जाकर जब क्लिक करेंगे, तो नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. इसी तरह, 63 नंबर पर क्लिक करने पर नया पंजीकरण की प्रक्रिया कर सकेंगे. इस तरह 62 और 63 नंबर पर नवीनीकरण और नए पंजीकरण की प्रक्रिया को कर सकते हैं. 

गोपाल राय ने कहा है कि इस पंजीकरण में आवेदक को अपना नाम व पूरा पता के साथ ही, उन्हें स्व-घोषणा का कॉलम भरना होगा. इसके अलावा, अपने एड्रेस का प्रमाण पत्र और जन्म का प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट का प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा. इसके साथ ही 90 दिनों तक काम करने का नियोक्ता या किसी यूनियन से मिला प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा. यह अपलोड करने के बाद आवेदक एक बार इसकी जांच कर लें। आवेदन में दी गई सभी जानकारियां सही हैं, तो उसे सबमिट (प्रस्तुत) कर दें। इसके बाद उन्हें एक ओटीपी नंबर मिल जाएगा। वह ओटीपी नंबर डालते ही उनका पंजीकरण फार्म पूरा हो जाएगा और वे इसका प्रिंट आउट ले लें। इसके बाद उनका सत्यापन किया जाएगा.  

श्रम मंत्री गोपाल राय ने बताया कि कंस्ट्रक्शन वर्कर की श्रेणी में जो लोग आते हैं और अपना पंजीकरण कर सकते हैं. इसमें बढ़ई, कारपेंटर, वायर बाइंडर, कंस्ट्रक्शन साइट पर तैनात चैकीदार, कंट्रीट मिक्सर पर काम करने वाले लोग, क्रेन आपरेटर, इलेक्ट्रिशियन, फीटर, लोहार, पंप ऑपरेटर, राजमिस्त्री, टाइल्स स्टोर फीटर, बेलदार, बेल्डर, मजदूर और कुली शामिल हैं. 

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