Satyendra Jain Case: LNJP अस्पताल में भर्ती हुए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, कोर्ट ने खारिज की थी जमानत याचिका
Advertisement
trendingNow11226993

Satyendra Jain Case: LNJP अस्पताल में भर्ती हुए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, कोर्ट ने खारिज की थी जमानत याचिका

Satyendra Jain in Hospital: दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendra Kumar Jain) को सोमवार को ऑक्सीजन का स्तर कम होने की शिकायत के बाद लोकनायक जय प्रकाश अस्पताल (LNJP) में भर्ती कराया गया. वे इन दिनों तिहाड़ जेल में बंद हैं.

Satyendra Jain Case: LNJP अस्पताल में भर्ती हुए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, कोर्ट ने खारिज की थी जमानत याचिका

Satyendra Jain in Hospital: तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendra Kumar Jain) को सोमवार को ऑक्सीजन का स्तर कम होने की शिकायत के बाद लोकनायक जय प्रकाश अस्पताल (LNJP) में भर्ती कराया गया. एक सूत्र ने बताया कि जैन को सुबह तिहाड़ जेल से जी.बी. पंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बाद में उन्हें एलएनजेपी अस्पताल रेफर कर दिया गया. फिलहाल उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है.

मनी लॉन्ड्रिंग केस में हिरासत में हैं जैन

आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा 30 मई को धन शोधन निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत स्वास्थ्य मंत्री को गिरफ्तार किया गया था. अप्रैल में ईडी ने जैन परिवार की कंपनियों की 4.81 करोड़ रुपये की संपत्ति को कुर्क किया था. वह आम आदमी पार्टी के हिमाचल प्रदेश प्रभारी हैं. 

यह भी पढ़ें: इस राज्य में मिला जोरदार ऑफर, सरकारी स्कूल में कराइए बच्चे का एडमिशन; मिलेंगे 5000 रुपये

2 दिन पहले खारिज हुई थी जमानत याचिका

गौरतलब है कि सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका शनिवार को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने खारिज कर दी थी. जैन ने 'स्लीप एपनिया' बीमारी से पीड़ित होने की बात कहकर जमानत मांगी थी. बता दें कि कोर्ट में जैन के अधिवक्ता ने दावा किया था कि सहायक की अनुपस्थिति में मशीन हटने या मरीज द्वारा हटाए जाने पर मरीज की अचानक मौत हो सकती है. 

कोर्ट ने ठुकराई हर दलील

उन्होंने कहा कि मशीन के चालू रहने के लिए बिजली का ‘बैक अप’ जरूरी है, जो जेल में नहीं है. अधिवक्ता ने यह भी कहा था कि कोविड-19 के दौरान आरोपी सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) को गंभीर निमोनिया हुआ था और वह किसी तरह बचे थे. लेकिन कोर्ट ने उनकी कोई दलील स्वीकार नहीं की और उनकी जमानत याचिका खारिज की थी.

LIVE TV

Trending news