किशोरों ने पार की हैवानियत की हद, पहले किया कुकर्म, शिकायत करने पर गुप्तांग में डाल दी रॉड
मां ने आरोप लगाया कि नाबालिग का यौन उत्पीड़न किया गया और उनके गुप्तांग में लोहे की रॉड डालने से उसके गंभीर चोटें आई हैं.
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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने एक नाबालिग से अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने तथा उसके गुप्तांग में लोहे की रॉड डालकर हत्या का प्रयास करने के मामले में दो किशोरों को छह महीने के लिए सुधार गृह भेज दिया. न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ने कहा कि किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) और एक निचली अदालत के फैसलों में कोई खामी नहीं है. न्यायाधीश ने दोनों किशोरों को उचित पुनर्वास के लिए छह महीने सुधार गृह भेजने की सजा को चुनौती वाली उनकी याचिका खारिज कर दी. अभियोजन के अनुसार, 15 साल के पीड़ित को दो किशोर आरोपियों के पिता ने एक बेकरी में काम पर रखा था.