यूपी सरकार के इस फैसले से घर खरीदने या बेचने वाले लोगों को बहुत राहत मिलेगी. यह सुविधा पहले 18 मंडलों में लागू होगी. सफल होने के बाद प्रदेश के सभी तहसीलों में इसे लागू कर दिया जाएगा.
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नई दिल्ली/लखनऊ: घर का सपना देखने वालों और प्रॉपर्टी में इन्वेंस्ट करने वालों को योगी सरकार ने तोहफा दिया है. योगी सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया जिससे प्रदेश को लोग रजिस्ट्री के चलते धक्के खाने से बच सकते हैं. अब लोग किसी भी तहसील रजिस्ट्री करा सकेंगे. सोमवार से यह प्रक्रिया शुरू हो गई है. प्रदेश में हजारों लोग रजिस्ट्री के लिए उसकी प्रक्रिया से परेशान होते हैं, जिसे देखते हुए योगी सरकार ने इसे सरल कर दिया है.
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सीएम योगी आदित्यनाथ ने रजिस्ट्री के काम और रजिस्ट्रेशन विभाग की बैठक में बड़ा बदलाव किया है. सरकार के इस आदेश से प्रदेश के लोगों को रजिस्ट्री के लिए चक्कर नहीं काटने होंगे. इतना ही नहीं प्रदेश में किसी भी तरह की रजिस्ट्री के लिए चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे. किसी भी तहसील में रजिस्ट्री लोग करा सकेंगे, हालांकि पहले यह 18 मंडलों में व्यवस्था लागू होगी. सफल ट्रायल के बाद उत्तर प्रदेश के सभी तहसीलों में इसे लागू कर दिया जाएगा.
इस प्रक्रिया के बाद अब प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के लिए तहसील जाकर आसानी से रजिस्ट्री करा सकेंगे. इससे पहले सीएम योगी ने अब अपने सगे-संबंधियों के रजिस्ट्री शुल्क लेकर बड़ा फैसला किया था. जिसमें घर के किसी सदस्य के नाम संपत्ति की रजिस्ट्री करने पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी को खत्म कर दिया था. नई स्कीम के तहत अब सिर्फ 5000 रुपये शुल्क और 1000 पर प्रोसेसिंग फीस देकर संपत्ति की रजिस्ट्री करा सकेंगे. हालांकि इस छूट का लाभ स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा अधिसूचना जारी होने की तारीथ से ही दिया जाएगा. छूट के बाद राजस्व व रजिस्ट्रियों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन कर समय-सीमा छह माह से आगे बढ़ाई जाएगी.