Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana: हरियाणा सरकार ने गरीब व बेसहारा परिवार के बेहतरी के लिए कुछ सोचा है. अब हरियाणा के  गरीब व बेसहारा परिवार की बेटियों के शादी में किसी तरह की कोई बाधा नहीं आएगी. देखा जाए तो सरकार माता-पिता के सर से बेटी का बोझ कम करने के लिए इस योजना को लागू की है.ऐसा इसलिए, क्योंकि  सरकार बेटियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहतआर्थिक सहायता राशि प्रदान कर रही है. इस कदम को उठाकर सरकार बेटियों की शादी में होने वाली आर्थिक बोझ को कम करना चाहती है. 


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इस पर करें पंजीकरण
इस योजना का लाभ उन्हीं लोगों को मिल सकता है. जिन लोगों का विवाह पंजीकरण हुआ होगा. इसके लिए विवाहित जोड़े की शादी का ई-दिशा पोर्टल पर पंजीकृत होना जरूरी है. वहीं जो लोग इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं.  वह अपनी बेटी की शादी के 6 महीने पूरे होने से पहले shaadi.edisha.gov.in पर ऑनलाइन पंजीकरण जरूर करवा लें. वहीं पंजीकरण होने के तुरंत बाद  लड़की के माता-पिता को मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत राशि दी जाएगी. 


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किसको कितनी राशि दी जाएगी 
बता दें कि अनुसूचित एवं विमुक्त जाति के परिवार का नाम अगर बीपीएल सूची में है तो इस योजना के तहत 71 हजार रुपये माता-पिता को दिए जाएंगे. वहीं सभी वर्गों की विधवा महिलाएं, अनाथ बच्चे, बेसहारा महिला, बीपीएल की लिस्ट में हैं या उनकी आय 1 लाख 80 हजार से कम है तो उन्हें 51 हजार रुपये रााशी दिए जाएंगे. BPL  में सामान्य या पिछड़े वर्ग के लोगों को 31 हजार रुपये दिए जाएंगे. इसके अलावा अगर विवाहित युगल 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांग हैं तो 51 हजार रुपये दिए जाएंगे. साथ ही पति-पत्नी में से एक चालीस प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांग है तो उन्हें क से कम 31 हजार रुपये राशि दी जाएगी. 


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