Delhi Riots 2020 पहले से प्लान की गई साजिश के तहत हुए, पल भर का आवेश नहीं: हाई कोर्ट
Advertisement
trendingNow1995894

Delhi Riots 2020 पहले से प्लान की गई साजिश के तहत हुए, पल भर का आवेश नहीं: हाई कोर्ट

दिल्ली हाई कोर्ट ने 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के एक आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया. अदालत ने कहा कि शहर में कानून-व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए यह पूर्व नियोजित साजिश थी.

 

फाइल फोटो.

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने एक आदेश में कहा कि दिल्ली में दंगे (Delhi Riots) 'अचानक से नहीं हुए' और ये 'पहले से प्लान की गई साजिश' के तहत हुए. हाई कोर्ट (High Court) ने कहा कि वीडियो में प्रदर्शनकारियों का आचरण स्पष्ट रूप से दिखाता है कि ये सरकार के कामकाज को अस्त-व्यस्त करने के साथ-साथ शहर के सामान्य जीवन को बाधित करने के लिए पहले से प्लान की गई साजिश थी.

  1. दिल्ली दंगों पर कोर्ट की सख्त टिप्पणी
  2. कोर्ट ने बाताया सोची समझी साजिश का हिस्सा
  3. आरोपी को जमानत देने से कोर्ट का इनकार

कानून व्यवस्था बिगाड़ने की थी साजिश?

दिल्ली दंगे  (Delhi Violence) के एक आरोपी को जमानत देने से इनकार करते हुए, जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा, 'सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्थित रूप से तोड़फोड़ भी शहर में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए पहले से प्लान की गई साजिश को कन्फर्म करती है. ये इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि सैकड़ों दंगाइयों ने बेरहमी से पुलिस टीम पर लाठियों डंडों और बैट से हमला किया.' 

यह भी पढ़ें: आ गया बिना सुई वाला टीका! दर्द भी नहीं होगा और चुटकियों में हो जाएगा काम

आरोपी वकील ने दिया ये तर्क

विरोध प्रदर्शन के दौरान तलवार लिए हुए दिखे आरोपी मोहम्मद इब्राहिम की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान उसके वकील ने तर्क दिया कि आरोपी ने केवल अपनी और परिवार की रक्षा के लिए तलवार उठाई थी. रतन लाल की मौत भी तलवार से नहीं हुई थी. इस पर रकोर्ट ने कहा कि आरोपी के हाथ में जो हथियार दिखे वो गंभीर चोट या मौत का कारण बन सकते हैं और ये प्रथम दृष्टया एक खतरनाक हथियार है. इसलिए आरोपी की कैद को बढ़ाने का निर्णय लिया जाता है.

LIVE TV

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

TAGS

Trending news