Delhi Unlock-6: दिल्ली में फिलहाल सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स को राहत नहीं मिली है. वहीं मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन की बसों का 50% क्षमता के साथ परिचालन जारी रहेगा. गौरतलब है कि पिछले हफ्ते ही DDMA ने जिम और योग संस्थानों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दी थी.
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नई दिल्ली: दिल्ली अनलॉक-6 (Delhi Unlock-6) का ऐलान हो गया है. ताजा जानकारी के मुताबिक राजधानी में इस चरण में भी सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स को राहत नहीं मिली है. यानी सिनेमा घर और मल्टीप्लेक्स अभी नहीं खोले जाएंगे. वहीं दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) द्वारा जारी आदेश में स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को बिना दर्शकों के खोलने की इजाजत मिली है.
राजधानी में कोरोना की रफ्तार काबू में आने के बावजूद फिलहाल इन गतिविधियों पर लगी रोक जारी रहेगी. यानी स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल, कोचिंग, ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट बंद रहेंगे. इसी तरह आगे भी सभी समाजिक, राजनीतिक, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, सांस्कृतिक, त्योहारों से सम्बंधित आयोजनों पर पाबंदी होगी. भरी गर्मी में कोरोना काल से पहले खचाखच भरे रहने वाले स्विमिंग पुल भी अभी बंद रहेंगे. वहीं भीड़-भाड़ बचाने के लिए बच्चों के एंटरटेनमेंट पार्क, एम्यूजमेंट पार्क, वॉटर पार्क भी बंद रहेंगे. इसी कड़ी में ऑडिटोरियम, असेम्बली हॉल आदि भी बंद रहेंगे. स्पा सेंटर खोलने पर लगी रोक भी जारी रहेगी.
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दिल्ली में सरकारी दफ्तरों में ग्रेड-1 के अफसर 100% क्षमता से काम करेंगे और उनके नीचे का बाकी स्टाफ 50% ऑफिस में और 50% वर्क फ्रॉम होम करेंगे. इसी तरह प्राइवेट दफ्तरों को 50% क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ही खोला जा सकेगा.
मैरिज हॉल बैंक्विट हॉल और होटल में अधिकतम 50 लोगों के साथ शादी समारोह आयोजित करने की इजाजत होगी. हालांकि, घर और कोर्ट में अभी भी पहले की तरह ही अधिकतम 20 लोगों के साथ ही शादी समारोह आयोजित करने की इजाजत होगी. वहीं अंतिम संस्कार में 20 से ज़्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते.
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