Ranjeet Singh Murder Case: राम रहीम को CBI की विशेष अदालत आज सुनाएगी सजा, पंचकूला में धारा 144 लागू
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Ranjeet Singh Murder Case: राम रहीम को CBI की विशेष अदालत आज सुनाएगी सजा, पंचकूला में धारा 144 लागू

रंजीत सिंह हत्या मामले (Ranjit Singh Murder Case) में  आज सीबीआई की विशेष अदालत डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम (Gurmeet Ram Rahim) को सजा सुनाएगी. कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पंचकूला में धारा 144 लागू कर दी गई है.

गुरमीत राम रहीम (फाइल फोटो)

पंचकूला: साध्वी यौन शोषण मामले में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम (Gurmeet Ram Rahim) को आज (12 अक्टूबर) रंजीत सिंह हत्या मामले (Ranjit Singh Murder Case) में भी सजा सुनाई जाएगी. बता दें कि इस मामले में राम रहीम सहित 5 आरोपियों को पंचकूला स्थित हरियाणा की विशेष सीबीआई कोर्ट द्वारा सजा सुनाई जाएगी. इससे पहले कोर्ट ने गुरमीत राम रहीम समेत 5 आरोपियों को 8 अक्टूबर को दोषी करार दिया था.

  1. कोर्ट ने 5 आरोपियों को 8 अक्टूबर को दोषी करार दिया था
  2. गुरमीत राम रहीम वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश होगा
  3. कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पंचकूला में धारा 144 की लागू

पंचकूला में धारा 144 लागू

इस मामले में सजा सुनाए जाने के दौरान किसी प्रकार से कानून व्यवस्था ने खराब हो, इसके लिए पंचकूला (Panchkula) पुलिस उपायुक्त मोहित हांडा ने जिले में धारा 144 की लागू कर दी है. गौरतलब है कि 2017 में साध्वी यौन शोषण मामले में राम रहीम के दोषी ठहराने का फैसला सुनाने पर पंचकूला में हिंसा फैल गई थी, जिससे सबक लेते हुए पुलिस पहले से सतर्क हो गई है.

राम रहीम वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए होगा पेश

रंजीत सिंह हत्या मामले का मुख्य आरोपी गुरमीत राम रहीम (Gurmeet Ram Rahim) रोहतक के सुनारिया जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश होगा, जबकि अन्य आरोपी कृष्ण लाल, अवतार, सबदिल और जसबीर प्रत्यक्ष रूप से पंचकूला स्थित हरियाणा की विशेष सीबीआई कोर्ट में पेश होंगे.

2002 में हुई थी रणजीत सिंह की हत्या

डेरा सच्चा सौदा की प्रबंधन समिति के सदस्य रहे कुरुक्षेत्र के रणजीत सिंह (Ranjeet Singh) की हत्या 10 जुलाई 2002 को हुई थी. डेरा प्रबंधन को शक था कि रणजीत सिंह ने साध्वी यौन शोषण की गुमनाम चिट्ठी अपनी बहन से ही लिखवाई थी. रणजीत सिंह के पिता पुलिस जांच से असंतुष्ट थे और उन्होंने जनवरी 2003 में हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई जांच की मांग की थी. हाई कोर्ट से आदेश के बाद सीबीआई ने मामले की जांच करते हुए आरोपियों पर केस दर्ज किया था. साल 2007 में कोर्ट ने आरोपियों पर चार्ज फ्रेम किए थे.

सुनरिया जेल में बंद है गुरमीत राम रहीम

बता दें कि गुरमीत राम रहीम (Gurmeet Ram Rahim) को अगस्त 2017 में सीबीआई की विशेष अदालत ने दो महिलाओं से बलात्कार के आरोप में 20 साल जेल की सजा सुनाई थी. वहीं जनवरी 2019 में एक अदालत ने 16 साल पहले हुए एक पत्रकार के मर्डर के आरोप में राम रहीम और तीन अन्य लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. इसके बाद से ही गुरमीत राम रहीम हरियाणा के सुनारिया जेल में कैद है.

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