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Delhi Police On Dharm Sansad Case: दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में स्वीकार किया कि उसे अपने हलफनामे की फिर से जांच करने की जरूरत है, जिसमें कहा गया है कि 19 दिसंबर, 2021 को हिंदू युवा वाहिनी की तरफ से आयोजित धर्म संसद में शामिल लोगों ने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ कोई विवादित बयान नहीं दिया था. दिल्ली पुलिस ने कहा कि वह 'बेहतर हलफनामा' दाखिल करेगी.
दिल्ली पुलिस ने अपने हलफनामे में कहा था कि वीडियो और अन्य सामग्री की गहन जांच में पाया गया कि किसी भी समुदाय के खिलाफ कोई हेट स्पीच नहीं दी गई थी. पुलिस को शिकायतकर्ताओं द्वारा लगाए गए आरोपों के अनुसार वीडियो में कोई सामग्री नहीं मिली है. दिल्ली की घटना के वीडियो क्लिप में, किसी विशेष समुदाय के खिलाफ कोई बयान नहीं है. लोग अपने समुदाय की नैतिकता को बचाने के उद्देश्य से वहां इकट्ठा हुए थे.
जस्टिस एएम खानविलकर ने एएसजी केएम नटराज से पूछा, 'क्या आप इस पॉजिशन को स्वीकार करते हैं. हम समझना चाहते हैं. क्या किसी वरिष्ठ अधिकारी ने इसे सत्यापित किया है?' बेंच, जिसमें जस्टिस अभय एस ओका भी शामिल हैं, ने कहा, 'हम यह जानना चाहते हैं कि वरिष्ठ अधिकारी ने इस हलफनामे को दाखिल करने से पहले अन्य पहलुओं की बारीकियों को समझा है या नहीं. क्या आप चाहते हैं इसे फिर से देखा जाए.' इसके बाद दिल्ली पुलिस का पक्ष रख रहे नटराज ने कहा कि हमें हलफनामे को फिर से देखना होगा.
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सुनवाई के दौरान जस्टिस खानविलकर ने नटराज से पूछा, 'क्या आप पूरे मामले पर फिर से विचार करना चाहते हैं? क्या यह दिल्ली के पुलिस कमिश्नर का रुख है?' इस पर नटराज ने कहा कि संबंधित अधिकारियों से निर्देश लेने के बाद नया हलफनामा दाखिल किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि एएसजी ने मामले में बेहतर हलफनामा दाखिल करने के लिए और समय मांगा है.
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को एक हलफनामा दायर करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया और मामले की अगली सुनवाई 9 मई को निर्धारित की. बेंच ने कहा कि पुलिस को 4 मई को या उससे पहले बेहतर हलफनामा दाखिल करना चाहिए.
हलफनामे में, दिल्ली पुलिस ने कहा कि कुछ शिकायतें दर्ज की गई थीं, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पिछले साल 19 दिसंबर को यहां 'हिंदू युवा वाहिनी' द्वारा आयोजित कार्यक्रम में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था और उन सभी शिकायतों को शामिल करके जांच की गई थी.
(इनपुट- आईएएनएस)
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