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नई दिल्ली: हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने शराब पीने व खरीदने (Drinking Age Reduced) की उम्र में बड़ा बदलाव किया है. सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अब राज्य में 21 साल के युवा भी शराब खरीद व पी सकेंगे. हरियाणा विधानसभा ने बुधवार को हरियाणा आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2021’ पारित किया है.
इस विधेयक के मुताबिक, प्रदेश में अब शराब खरीदने और पीने की वैध न्यूनतम उम्र (Liquor Sale Purchase and Conusme Age) 21 साल हो गई है.
आपको बता दें कि इससे पहले प्रदेश में 25 साल से कम उम्र का कोई व्यक्ति न तो शराब खरीद सकता था और न ही बेच सकता था. विधान सभा पटल में इस विधेयक को लेकर सीएम मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने अपनी बात रखी.
इस विधेयक में कहा गया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ने भी हाल ही में आयु सीमा को घटाकर 21 साल कर दिया है. वहीं आज के दौर की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में उस समय से काफी बदलाव आया है जब उपरोक्त प्रावधानों को आबकारी अधिनियम (Excise Act) में शामिल किया गया था. आज के लोग अब अधिक शिक्षित हैं ऐसे में युवा वर्ग भी जिम्मेदार तरीके से शराब का सेवन (Alcohol abuse) करने के मामले में सही फैसला ले सकते हैं.
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आपको बताते चलें कि इससे पहले दिल्ली सरकार ने भी शराब पीने और खरीदने की उम्र को कम कर दिया था. दिल्ली में भी शराब पीने की उम्र 25 से घटाकर 21 की गई थी.
कैंटर और NFX की स्टडी के मुताबिक शराब पीने वाले 46 फीसदी लोग शराब पीने के लिए कानूनी तौर पर न्यूनतम उम्र (Legal Drinking Age) 21 साल और इससे ज्यादा तय करने के पक्ष में रहे हैं. कई राज्यों में शराब पीने की लीगल उम्र महज 18 साल ही है. देश में ऐसे 7 प्रदेश हैं. ये राज्य हैं- गोवा, राजस्थान, सिक्किम, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और अंडमान-निकोबार.
(भाषा इनपुट के साथ)
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