Delhi High Court ने ड्रग कंट्रोलर पर उठाए सवाल, पूछा- गौतम गंभीर फाउंडेशन के खिलाफ क्यों नहीं हुई कार्रवाई
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Delhi High Court ने ड्रग कंट्रोलर पर उठाए सवाल, पूछा- गौतम गंभीर फाउंडेशन के खिलाफ क्यों नहीं हुई कार्रवाई

दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने ड्रग कंट्रोलर से सवाल किया कि आपने कुछ डीलर्स और लाइसेंसी होल्डर्स को तो कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए. लेकिन गौतम गंभीर फाउंडेशन (Gautam Gambhir Foundation) के खिलाफ कार्रवाई क्यों शुरू नहीं की.

गौतम गंभीर (फाइल फोटो)

नई दिल्ली: दवा और ऑक्सीजन सिलेंडर की होर्डिंग के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने सख्त रवैया अपनाया है और एक बार फिर ड्रग कंट्रोलर की एक्शन पर सवाल उठाए हैं. सुनवाई के दौरान ड्रग कंट्रोलर ने कोर्ट को बताया कि गौतम गंभीर फाउंडेशन (Gautam Gambhir Foundation) के द्वारा फेबीफ्लू की 2349 स्ट्रिप्स खरीदी गई है.  कोर्ट अब 29 जुलाई को मामले की सुनवाई करेगा.

गौतम गंभीर फाउंडेशन को जारी किया है नोटिस: ड्रग कंट्रोलर

ड्रग कंट्रोलर ने दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) में यह बताया है कि इस मामले में उन्होंने गौतम गंभीर फाउंडेशन (Gautam Gambhir Foundation) को नोटिस जारी किया है और यह पूछा है कि यह दवाइयां उन्होंने कहां से खरीदी हैं और क्या इसके लिए उन्होंने लाइसेंस अथॉरिटी से इजाजत ली थी. ड्रग कंट्रोलर ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि वह गौतम गंभीर फाउंडेशन के खिलाफ अनधिकृत तौर पर दवाओं को इतनी बड़ी मात्रा में हासिल करने और जमा करने के आरोप में कार्रवाई की जाएगी.

अब तक क्यों नहीं हुई कार्रवाई: दिल्ली हाई कोर्ट

सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने ड्रग कंट्रोलर से सवाल किया कि आपने कुछ डीलर्स और लाइसेंसी होल्डर्स को तो कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए. लेकिन गौतम गंभीर फाउंडेशन (Gautam Gambhir Foundation) के खिलाफ कार्रवाई क्यों शुरू नहीं की.

'गौतम गंभीर फाउंडेशन ने मुफ्त में वितरित की हैं दवाइयां'

ड्रग कंट्रोलर की ओर से पेश वकील नंदिता राव ने कहा, 'गौतम गंभीर फाउंडेशन ने 120 ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदे और अधिकृत डीलरों द्वारा फिर से भरे गए. इसके अलावा डॉक्टर सिद्धार्थ की देखरेख में विभिन्न लोगों को वितरित किए गए. गौतम गंभीर फाउंडेशन द्वारा मुफ्त में दी जाने वाली दवाएं 1139 मरीजों को मिलीं.

गंभीर के फाउडेशन ने किया उल्लंघन: ड्रग कंट्रोलर

दिल्ली हाई कोर्ट में ड्रग कंट्रोलर की वकील ने कहा, 'गौतम गंभीर फाउंडेशन ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत अपराध करते हुए फैबीफ्लू के अनधिकृत स्टॉक किया है. फाउंडेशन में दवाइयों को स्टोर करके रख ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का उल्लंघन किया है.' दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, 'ड्रग कंट्रोलर सिर्फ इस मामले में ही नहीं, बल्कि उन सभी मामलों में जहां ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत उल्लंघन हुआ है, जांच कर सकता है.

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने क्लीन चिट पर जताई थी नाराजगी

बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) को क्लीन चिट दिए जाने पर नाराजगी जताई थी. हाई कोर्ट ने गौतम गंभीर के उस बयान पर सवाल उठाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह ऐसा फिर करेंगे. हाई कोर्ट ने ड्रग कंट्रोलर को तलब किया था.

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