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नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय (Union Home Ministry) ने विवादित धर्मगुरु जाकिर नाइक (Zakir Naik) के एनजीओ इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (IRF) पर बड़ी कार्रवाई की है और संगठन पर लगाए गए प्रतिबंध को पांच साल के लिए बढ़ा दिया है. बता दें कि आईआरएफ को पहली बार 17 नवंबर 2016 को केंद्र सरकार द्वारा गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून, 1967 (1967 का 37) के तहत एक गैरकानूनी संगठन घोषित किया गया था.
केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (IRF) पर एक बार फिर यूएपीए ( Unlawful Activities Prevention Act: UAPA) के तहत बैन लगाया गया है. गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि एनजीओ उन गतिविधियों में शामिल है, जो देश की सुरक्षा के लिए हानिकारक हैं, जिनमें शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने और देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को खराब करने की क्षमता है. गृह मंत्रालय ने कहा कि जाकिर नाइक (Zakir Naik) द्वारा दिए गए बयान और भाषण आपत्तिजनक और विध्वंसक हैं.
विवादित धर्मगुरु जाकिर नाइक (Zakir Naik) वर्तमान में मलेशिया में रह रहा है. केंद्रीय गृह मंत्रालय (Union Home Ministry) ने कहा कि जाकिर नाइक अपने आपत्तिजनक बयान के जरिए धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी और नफरत को बढ़ावा दे रहा है. नाइक भारत और विदेशों में एक खास धर्म के युवाओं को आतंकवादी कृत्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है.
मंत्रालय ने कहा कि जाकिर नाइक (Zakir Naik) अंतरराष्ट्रीय सेटेलाइट टीवी नेटवर्क, इंटरनेट, प्रिंट और सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए कट्टरपंथी बयान और भाषण देता है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उसने यूएपीए के तहत आईआरएफ (IRF) पर लगाए गए प्रतिबंध को और पांच साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया है.
(इनपुट- न्यूज एजेंसी पीटीआई)
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