उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय ने माझी को छह अप्रैल तक गिरफ्तारी से सुरक्षा दी है लेकिन जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है.
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नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)ने सोमवार को बताया कि उसने पश्चिम बंगाल कोयला घोटाले के मामले में अनूप माझी की करीब 165 करोड़ रुपये की संपत्ति धनशोधन कानून के तहत कुर्क की है. पश्चिम बंगाल में गैर कानूनी तरीके से कोयले का खनन करने के मामले में माझी कथित सरगना है. केंद्रीय एजेंसी ने बयान जारी कर बताया, 'इन संपत्तियों में भूमि, फैक्टरी परिसर, संयंत्र, मशीन और दो कंपनियों- इस्पात दामोदर प्राइवेट लिमिटेड व सोनिक थर्मल प्राइवेट लिमिटेड- की संपत्तियां हैं.'
ईडी ने बताया, 'दोनों कंपनियों का उत्पादन संयंत्र पश्चिम बंगाल के पुरुलिया और बांकुड़ा में है व इनका लाभार्थी अनूप माझी है.' बयान के मुताबिक कुर्क की गई संपत्ति की कुल कीमत 165.86 करोड़ रुपये है. ईडी का आरोप है कि माझी ने 'अपराध से अर्जित 67.80 करोड़ रुपये की राशि इन कंपनियों की हिस्सेदारी खरीदने एवं इनके संयंत्र/संपत्ति अधिग्रहित करने पर खर्च की.' एजेंसी का आरोप है, 'इसके अलावा अपराध से अर्जित 98.06 करोड़ रुपये की राशि भी इन कंपनियों में स्थानांतरित की गई.'
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उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय ने माझी को छह अप्रैल तक गिरफ्तारी से सुरक्षा दी है लेकिन जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है. करोड़़ों रुपये का यह कोयला घोटाला ईस्टर्न कोलफिल्ड लिमिटेड के कुसंतोरिया और कजोरा इलाके की खदानों से जुड़ा है जो पश्चिम बंगाल के आसनसोल जिले के आसपास हैं. इसी मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भांजे और सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी से सीबीआई ने पूछताछ की थी.