मुफ्ती को सीआरपीसी की धारा 107 और 151 के तहत हिरासत में लिया गया था लेकिन बाद में उनके खिलाफ जन सुरक्षा अधिनयिम के तहत मामला दर्ज किया गया.
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श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) को रिहा किया जा रहा है. बीते साल अगस्त में मोदी सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर से धारा 370 को हटाने से पहले महबूबा मुफ्ती को नजरबंद किया गया था. उन्हें 14 महीने से एहतियाती नजरबंदी में रखा गया था. जम्मू-कश्मीर सरकार के प्रवक्ता रोहित कंसल ने ट्वीट किया, ‘महबूबा मुफ्ती को रिहा किया जा रहा है.’
जम्मू कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री रहीं महबूबा को केंद्र द्वारा इस राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों में बांटने एवं अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी बनाए जाने के समय कई अन्य नेताओं के साथ हिरासत में ले लिया गया था.
मुफ्ती को सीआरपीसी की धारा 107 और 151 के तहत हिरासत में लिया गया था लेकिन बाद में उनके खिलाफ जन सुरक्षा अधिनयिम के तहत मामला दर्ज किया गया.
महबूबा की बेटी इल्तिजा ने उन्हें हिरासत में रखे जाने को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी जिसकी पिछली सुनवाई 29 सितंबर को हुई थी.
जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्रियों एवं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं - फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला को सात माह की हिरासत के बाद मार्च में रिहा कर दिया गया था.
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