CBI ने जज उत्तम आनंद की हत्या को बताया 'बड़ी साजिश', दाखिल की पहली चार्जशीट
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CBI ने जज उत्तम आनंद की हत्या को बताया 'बड़ी साजिश', दाखिल की पहली चार्जशीट

सीबीआई (CBI) ने बुधवार को धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत के मामले में पहली चार्जशीट दाखिल कर दी. एजेंसी ने इस मामले में गहरी साजिश होने का दावा किया है.

फाइल फोटो

नई दिल्ली: सीबीआई (CBI) ने बुधवार को धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत के मामले में पहली चार्जशीट दाखिल कर दी. एजेंसी ने आरोपी लखन वर्मा और राहुल वर्मा पर IPC की धारा 302 यानी हत्या,  झूठी जानकारी और सबूत  मिटाने की धारा 201 और 34 कॉमन इंटेंशन के तहत मामला दर्ज किया था. सीबीआई ने अपनी जांच के दौरान हाइकोर्ट को सौंपी रिपोर्ट में जज की मौत को एक बड़ी साज़िश करार दिया था.

  1. 28 जुलाई को हुई थी जज उत्तम आनंद की हत्या
  2. हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने की जांच
  3. जज की हत्या के पीछे बड़ी साजिश

28 जुलाई को हुई थी जज उत्तम आनंद की हत्या

बताते चलें कि 28 जुलाई की सुबह की सैर करते वक़्त जज  उत्तम आनंद को एक सवारी टेंपो ने टक्कर मार दी थी. शुरू में इसे एक एक्सिडेंट माना गया लेकिन बाद में सीसीटीवी फुटेज सामने आने पर इसे साजिश के तहत की गई हत्या कहा गया. शुरुआत में झारखंड सरकार की SIT ने मामले की जांच कर लखन वर्मा और राहुल वर्मा को गिरफ्तार किया था. 

हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने की जांच

इसके बाद हाई कोर्ट के आदेश पर अगस्त में सीबीआई ने जांच अपने हाथ में ले ली थी. जज की पत्नी ने इस मामले में हत्या का केस दर्ज कराया था. सीबीआई ने मामले की जांच के लिए अपने वरिष्ठ जांचकर्ता वीके शुक्ला के नेतृत्व में 20 सदस्यीय टीम भेजी थी. शुक्ला को हाल में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ जांचकर्ताओं में से एक के रूप में सम्मानित किया गया था. इसके बाद सीबीआई ने दोनों आरोपियों का गांधीनगर लैब में नार्को और ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराया था. 

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जज की हत्या के पीछे बड़ी साजिश

दोनों पर ऑटोरिक्शा चोरी करने का आरोप लगाया गया था. इस मामले की जांच करते वक़्त सीबीआई ने रांची हाइकोर्ट को बताया कि जज की हत्या जानबूझ कर की गई है. इसके पीछे एक बड़ी साज़िश है. जिसकी जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है. इस मामले में पकड़े गए दोनों आरोपी फिलहाल जेल में हैं.

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