कालीचरण महाराज खजुराहो से अरेस्‍ट, महात्मा गांधी पर की थी अमर्यादित टिप्पणी
Advertisement
trendingNow11058837

कालीचरण महाराज खजुराहो से अरेस्‍ट, महात्मा गांधी पर की थी अमर्यादित टिप्पणी

Kalicharan Maharaj arrested from Khajuraho: आज हुई गिरफ्तारी से पहले यानी रायपुर (Raipur) में मामला दर्ज होने के बाद कालीचरण महाराज (Kalicharan Maharaj ) ने वीडियो जारी कर टिप्पणियों को सही ठहराया था. वीडियो में कालीचरण ने कहा, ‘गांधी के बारे में अपशब्द बोलने के लिए मेरे खिलाफ FIR हुई है. मुझे उसका कोई पछतावा नहीं है.’ 

बापू पर अभद्र टिप्पणी करने वाले कालीचरण महाराज को गिरफ्तार किया गया है...

नई दिल्ली: छत्तीसगढ़ (Chattisgarh) की धर्म संसद में महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi) पर अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोपी कालीचरण महाराज (Kalicharan Maharaj) को गिरफ्तार कर लिया गया. रायपुर (Raipur) पुलिस ने खजुराहो (Khajuraho) के एक होटल से कालीचरण को गिरफ्तार किया है. कालीचरण को दोपहर तक पुलिस रायपुर लेकर पहुंचेगी. आपको बता दें कि महाराज कालीचरण के खिलाफ टिकरापारा थाना में केस दर्ज हुआ था.

  1. कालीचरण महाराज गिरफ्तार
  2. खजुराहो से हुई गिरफ्तारी
  3. रायपुर ले जा रही है पुलिस

बयान पर पछतावा नहीं: कालीचरण महाराज

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में महात्मा गांधी पर अपमानजनक टिप्पणी करने को लेकर मामला दर्ज होने के बाद कथित धर्म गुरु कालीचरण महाराज ने कहा था कि उन्हें इसका कोई पश्चाताप नहीं है. रावणभाठा मैदान में रविवार शाम दो दिवसीय धर्म संसद के अंतिम दिन कालीचरण ने अपने भाषण के दौरान राष्ट्रपिता के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करते हुए उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे की जमकर तारीफ की थी.

देखिए गिरफ्तारी का वीडियो

वायरल वीडियो में कहा सजा ए मौत भी स्वीकार

आज हुई गिरफ्तारी से पहले यानी रायपुर में मामला दर्ज होने के बाद कालीचरण ने एक वीडियो जारी कर अपनी टिप्पणियों को सही ठहराया था. वीडियो में कालीचरण ने कहा है, ‘गांधी के बारे में अपशब्द बोलने के लिए मेरे खिलाफ प्राथमिकी हुई है. मुझे उसका कोई पश्चाताप नहीं है.’ उन्होंने कहा, ‘मैं गांधी को राष्ट्रपिता नहीं मानता हैं...यदि सच बोलने की सजा मृत्यु है तो वह स्वीकार है.’

fallback

ये भी पढ़ें- पंजाब में सिद्धू को झटका, कांग्रेस ने चुनाव से ऐन पहले लिया बड़ा फैसला 

इन धाराओं में दर्ज हुआ था केस

आपको बता दें कि ऐसी गंभीर और आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद छत्तीसगढ़ पुलिस (Chattisgarh Police) की रायपुर टीम ने कालीचरण के खिलाफ भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी (IPC) की धारा 505 (2) (विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता, घृणा या द्वेष पैदा करने या बढ़ावा देने वाले बयान) तथा 294 (अश्लील कृत्य) के तहत मामला दर्ज किया था.

ये भी पढ़ें- आगरा: पुलिस हिरासत में अरुण वाल्‍मीकि की हुई थी मौत, प्रियंका गांधी ने उनके समाज से मांगा कांग्रेस के लिए प्रत्‍याशी

LIVE TV

 

Trending news