Corona: Karnataka की राजधानी समेत इन शहरों में 11 दिन के Night Curfew का ऐलान, जानें क्या रहेगी टाइमिंग
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Corona: Karnataka की राजधानी समेत इन शहरों में 11 दिन के Night Curfew का ऐलान, जानें क्या रहेगी टाइमिंग

कर्नाटक (Karnataka) में कोरोना वायरस (Coronavirus) के मामले खतरनाक ढंग से बढ़ने के कारण वहां नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है. आंकड़ों पर ध्यान दें तो शुक्रवार को वहां कोविड-19 के 7,955 नए ​​मामले आए और 46 लोगों की संक्रमण से मौत हो गई.

Corona: Karnataka की राजधानी समेत इन शहरों में 11 दिन के Night Curfew का ऐलान, जानें क्या रहेगी टाइमिंग

बेंगलुरु: कर्नाटक (Karnataka) में कोरोना वायरस (Coronavirus) के प्रसार को रोकने के लिए राजधानी बेंगलुरु (Bengaluru) समेत राज्य के कुछ जिलों में शनिवार रात से 11 दिन का कोरोना कर्फ्यू (Corona Curfew) लगा दिया गया है. इस दौरान सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों, रोगियों और यात्रियों को आवाजाही की अनुमति होगी.

रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू

राज्य सरकार ने बेंगलुरु, मैसूरु, मंगलुरु, कलबुर्गी, बीदर, तुमकुरु और उडुपी-मणिपाल शहरों में 10 से 20 अप्रैल तक हर दिन रात 10 बजे से सुबह पांच बजे के बीच नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) की घोषणा की है. सरकार ने कहा कि इसके अलावा, अन्य प्रमुख शहरों और जिला मुख्यालयों में भी कर्फ्यू लागू होगा. रात में नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने विस्तृत व्यवस्था की है.

इन लोगों को आवाजाही की अनुमति

बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर कमल पंत ने कहा कि आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों, मरीजों और उनके रिश्तेदारों को ले जाने वाले वाहनों को रात में यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी. इसके अलावा, होम डिलीवरी, ई-कॉमर्स और सुबह में बिकने वाली आवश्यक वस्तुओं जैसे सब्जियों और खाद्य सामग्री के परिवहन की अनुमति होगी. पंत ने कहा, 'बेंगलुरु आने और जाने वाले यात्रियों को भी यात्रा करने की अनुमति है. सिर्फ उन्हें अपने साथ यात्रा दस्तावेज यानी टिकट रखना होगा.' 

'हम रात में शहर बंद कर देंगे'

इसके अलावा रात में काम करने वाली कंपनियां काम करना जारी रख सकती हैं, लेकिन उनके कर्मचारियों को रात 10 बजे से पहले काम पर पहुंचना होगा. पंत ने कहा, 'हम रात में शहर बंद कर देंगे.' वाहनों के आवागमन के लिए विशेष पास जारी करने के बारे में पूछे जाने पर, आयुक्त ने कहा कि पास जारी करने का कोई सवाल ही नहीं है. उन्होंने चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर महामारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा.

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