Kerala Church: पादरी (Pastor) ने कहा कि जांच कमेटी ने इरिंजलक्कुडा के पादरी और बिशप पूछताछ करके रिपोर्ट सौंपी. जिसमें पता चला कि ईसाई दुल्हन (Christian Bride) और मुस्लिम दूल्हे (Muslim Groom) की शादी करवाते समय दोनों पादरियों ने कैनन लॉ (Canon law) का पालन नहीं किया.
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त्रिशूर: केरल में त्रिशूर जिले के इरिंजलक्कुडा में सायरो मालाबार चर्च (Syro Malabar Church) ने एक ईसाई लड़की और मुस्लिम लड़के की शादी को ‘अवैध’ करार दे दिया और शादी करवाने वाले 2 पादरियों को भी सस्पेंड कर दिया. चर्च ने कहा कि पादरियों ने गलती की है.
ईसाई लड़की और मुस्लिम युवक की शादी पर सायरो मालाबार चर्च (Syro Malabar Church) की 3 मेंबरों वाली जांच कमेटी ने कहा कि शादी के दौरान कैनन लॉ (Canon law) का पालन नहीं किया गया, इसलिए ये शादी अवैध है.
बता दें कि केरल (Kerala) के त्रिशूर जिले के इरिंजलक्कुडा में रहने वाली ईसाई (Christian) लड़की की शादी कोच्चि के मुस्लिम (Muslim) लड़के से बीते 9 नवंबर को चर्च में हुई थी.
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गौरतलब है कि सायरो मालाबार चर्च (Church) के पादरी ने कहा कि कमेटी ने इरिंजलक्कुडा के पादरी, बिशप और अन्य लोगों से पूछताछ की, जिसके बाद उन्होंने रिपोर्ट सौंपी. जिसमें पता चला कि ईसाई लड़की और मुस्लिम युवक की शादी करवाते समय दोनों पादरियों ने कैनन लॉ (Canon law) का पालन नहीं किया. इस वजह से ये शादी 'अवैध' है.
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जान लें कि कैनन लॉ (Canon law) कैथोलिक चर्च के नियम हैं, जिन्हें कैथोलिक चर्च के सीनियर पदाधिकारियों ने तैयार किया है. ईसाई धर्म के कैथोलिक समुदाय के लोग इन नियमों का पालन करते हैं.
टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से खबर है कि मुख्य पादरी जॉज एलेनचेरी ने ईसाई युवती और मुस्लिम लड़के की शादी की जांच का आदेश देते हुए कहा कि शादी करवाने वाले पादरी दूसरे धर्म में शादियों को बढ़ावा दे रहे हैं.
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