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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर न्यायालय और देश भर के उच्च न्यायालयों में वकीलों को गर्मियों के दौरान काला कोट और गाउन पहनने से छूट देने की मांग की गई है. इस याचिका में स्टेट बार काउंसिल्स (State Bar Councils) को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि वे अपने नियमों में संशोधन करें और एक टाइम पीरियड निर्धारित करें, जब वकीलों को काला कोट और गाउन पहनने से छूट मिलेगी. इस याचिका के अनुसार जिस राज्य में जब गर्मी पड़ती है तब उस राज्य के वकीलों को कोट पहनने से छूट दी जाए.
यह याचिका वकील शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने दायर की है. इस याचिका में कहा गया कि भीषण गर्मी में कोट पहनकर एक अदालत से दूसरी अदालत जाना वकीलों के लिए काफी मुश्किल भरा होता है.
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मौजूदा वक्त में अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत बार काउंसिल ऑफ इंडिया (Bar Council of India) के नियमों के तहत निर्धारित वकीलों के ड्रेसकोड (Dress Code) के अनुसार अधिवक्ता के लिए सफेद शर्ट, काला कोट और सफेद नेकबैंड लगाना अनिवार्य है. नियमों के तहत हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में पेश होने के दौरान ये पहनना जरूरी है.
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