नए कानून के मुताबिक, दिल्ली सरकार (Delhi Governmemt) का मतलब ‘उपराज्यपाल’ (Lieutenant Governor) होगा. इसी तरह दिल्ली सरकार (Delhi Government) को अब कोई भी कार्यकारी फैसला लेने से पहले उपराज्यपाल की मंजूरी लेनी होगी.
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नई दिल्ली: दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 2021 (National Capital Territory of Delhi Amendment Act) को लागू कर दिया गया है. इस फैसले के तहत अब दिल्ली की चुनी हुई सरकार के ऊपर उपराज्यपाल (Lieutenant Governor) की प्रधानता रहेगी. केंद्रीय गृह मंत्रालय (Home Ministry) द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक अधिनयम के प्रावधान 27 अप्रैल से लागू हो गए हैं.
नए कानून के मुताबिक, दिल्ली सरकार का मतलब ‘उपराज्यपाल’ होगा. इसी तरह दिल्ली सरकार (Delhi Government) को अब कोई भी कार्यकारी फैसला लेने से पहले उपराज्यपाल (LG) की मंजूरी लेनी होगी.
गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव गोविंद मोहन के हस्ताक्षर के साथ जारी अधिसूचना में कहा गया, ‘दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का 15) की धारा एक की उपधारा -2 में निहित शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार 27 अप्रैल 2021 से अधिनियम के प्रावधानों को लागू करती है.’
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गौरतलब है कि संसद ने इस कानून को पिछले महीने पारित किया था. लोकसभा ने 22 मार्च को और राज्य सभा ने 24 मार्च को इसको मंजूरी दी थी. जब इस विधेयक को संसद ने पारित किया था तब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) ने इसे ‘भारतीय लोकतंत्र के लिए दुखद दिन’ करार दिया था.
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