Trending Photos
नई दिल्ली : अगर आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड में भी आपके नाम की स्पेलिंग अलग-अलग लिखी हुई है तो आपको परेशान होने की जरुरत नहीं है. जिनके नाम की स्पेलिंग पैन और आधार में मेल नहीं खाती ये खबर उन्हें राहत देगी.
आपके नाम की स्पेलिंग पैन और आधार में अलग-अलग होने पर भी आप इसे लिंक कर सकेंगे. दरअसल, केंद्र सरकार के आदेश के बाद से कुछ ही हफ्तों के भीतर पैन कार्ड में दर्ज नाम को सुधारने के लिए बड़ी संख्या में आवेदन दिए जा रहे थे. 1 जुलाई से पहले पहले इन नामों को सही करने का दबाव न सिर्फ लोगों पर बल्कि संबंधित विभाग पर था.
वित्त मंत्रालय द्वारा जारी स्टेटमेंट में कहा गया था कि वित्त विधेयक-2017 के अनुसार आयकर अधिनियम-1961 की धारा 139एए के तहत आयकर रिटर्न भरने और पैन कार्ड के लिए आधार नंबर अनिवार्य होगा, जो एक जुलाई से लागू हो जाएगा. हालांकि आयकर अधिनियम की धारा 139एए में यह भी कहा गया है कि उन व्यक्तियों को आयकर रिटर्न भरने या पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार नहीं देना होगा, जिन्हें आधार अधिनियम-2016 में स्थानीय निवासी नहीं माना गया है.
ऐसे जोड़िए अपना आधार कार्ड
-सबसे पहले इनकम टैक्स वेबसाइट https://incometaxindiaefiling.gov.in/ खोलें. राइट साइड में लिखे हुए लॉग इन हेयर (Log In Here) पर क्लिक करने पर आप लॉग इन पेज पर पहुंच जाएंगे.
-लॉग इन डीटेल मांग रहे इस पेज में टॉप नेविगेशन पर सर्विसेज (Services) टैब पर क्लिक करें . यहां आपको लिंक आधार (Link Aadhaar) का ऑप्शन दिखेगा जिसे क्लिक कर लें.
-अब जो पेज आपके सामने खुला हुआ है उसमें PAN और Aadhaar नंबर के कॉलम के बाद एक और कॉलम दिखेगा- Name As Per AADHAAR यानी इस कॉलम में आधार कार्ड में जैसा नाम लिखा है,वह लिखें. इसके बाद कैप्चा कोड भरें और लिंक आधार Link Aadhaar पर जाकर इसे सब्मिट कर दें.