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Nashik Administration On Loudspeaker Row: महाराष्ट्र (Maharashtra) में नासिक (Nashik) प्रशासन ने आदेश दिया है कि शहर में अजान (Azaan) के वक्त हनुमान चालीसा (Hanuman Chalisa) बजाने की अनुमति नहीं होगी. आदेश के मुताबिक, अजान से 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद तक भी हनुमान चालीसा नहीं बजाई जा सकेगी. नासिक प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये फैसला लिया गया है.
नासिक के पुलिस कमिश्नर दीपक पाण्डेय ने कहा कि हनुमान चालीसा या भजन बजाने के लिए अनुमति लेनी होगी. अजान से पहले और बाद में 15 मिनट के भीतर इसकी अनुमति नहीं होगी. मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में इसकी इजाजत नहीं होगी. इस आदेश का उद्देश्य कानून और व्यवस्था बनाए रखना है.
Maharashtra | Permission has to be taken for playing Hanuman Chalisa or Bhajan. It will not be allowed within 15 minutes before and after the Azan. It will not be allowed within 100 metres of the mosque. The aim of this order is to maintain law & order: Deepak Pandey, Nashik CP pic.twitter.com/zRrnyHdMqq
— ANI (@ANI) April 18, 2022
उन्होंने आगे कहा कि सभी धार्मिक स्थलों को 3 मई तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की अनुमति लेने का निर्देश दिया गया है. 3 मई के बाद अगर कोई आदेश का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी.
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बता दें कि लाउडस्पीकर विवाद को लेकर आज महाराष्ट्र के गृह मंत्री और डीजीपी ने बैठक की. जिसमें फैसला लिया गया कि धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर लगाने के लिए अब अनुमति लेनी होगी. बिना इजाजत लाउडस्पीकर लगाने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन होगा.
गौरतलब है कि हाल ही में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि 3 मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटा लिए जाएं वरना मस्जिदों के सामने तेज आवाज में हनुमान चालीसा बजाई जाएगी. जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने ये फैसला लिया है.
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