'Love Jihad' पर हरियाणा में भी 'स्ट्राइक', सरकार ने उठाया ये नया कदम
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'Love Jihad' पर हरियाणा में भी 'स्ट्राइक', सरकार ने उठाया ये नया कदम

खट्टर सरकार (Khattar Govt) ने कानूनविदों और लव जेहाद (Love Jihad) से जुड़े मामले देखने वाले लोगों से भी मंत्रणा की है. अब तीन सदस्य कमेटी का गठन करके यह स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले कुछ ही दिन में हरियाणा (Haryana) में भी लव जेहाद के खिलाफ कड़ा कानून बनाया जाएगा.

'Love Jihad' पर हरियाणा में भी 'स्ट्राइक', सरकार ने उठाया ये नया कदम

चंडीगढ़: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के बाद अब हरियाणा (Haryana) ने भी लव जेहाद (Love Jihad) के खिलाफ कानून बनाने की कवायद तेज कर दी है. हरियाणा में लव जेहाद के खिलाफ कानून बनाने के लिए तीन सदस्य कमेटी का गठन कर दिया है. यह कमेटी अन्य राज्यों में बनाए गए लव जेहाद से जुड़े कानूनों का अध्यन करेगी. हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज (Anil Vij) ने यह जानकारी ट्विट करके साझा की. इस कमेटी में गृह सचिव टीएल सत्यप्रकाश, एडीजीपी नवदीप सिंह विर्क और एडिशनल एडवोकेट जनरल दीपक मनचंदा शामिल हैं.

गौरतलब है कि फरीदाबाद गोलीकांड (Nikita Murder case) के बाद ही हरियाणा सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि प्रदेश में लव जेहाद (Love Jihad) के खिलाफ सख्त कानून बनाया जाएगा. इसके लिए सरकार ने उन राज्यों से भी संपर्क किया था जिन राज्यों में लव जेहाद के खिलाफ कानून बनाया जा चुका है. 

 

 

खट्टर सरकार (Khattar Govt) ने कानूनविदों और लव जेहाद से जुड़े मामले देखने वाले लोगों से भी मंत्रणा की है और अब तीन सदस्य कमेटी का गठन करके यह स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले कुछ ही दिन में हरियाणा में भी लव जेहाद के खिलाफ कड़ा कानून बनाया जाएगा. लव जेहाद के खिलाफ कानून पर उत्तर प्रदेश सरकार की मोहर लगने के तुरंत बाद गृह मंत्री अनिल विज (Anil Vij) ने कल भी ट्विट करके यह जानकारी दी थी.

यूपी कैबिनेट से हुआ पास अध्यादेश
उत्तर प्रदेश में लव-जिहाद और धर्म परिवर्तन की घटनाओं पर लगाम कसने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने सख्त कदम उठाया है. बीते मंगलवार को सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में एक अध्यादेश को मंजूरी दी गई थी. अब 'विधि-विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश-2020' उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मंजूरी लेने के लिए राजभवन भेजा गया है. राज्यपाल अगर इस अध्यादेश पर मुहर लगा देती हैं तो यह उत्तर प्रदेश में कानून के रूप में लागू हो जाएगा. 

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