भोपाल में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या 94, 70 जगहों को किया गया कैंटोनमेंट क्षेत्र घोषित
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भोपाल में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या 94, 70 जगहों को किया गया कैंटोनमेंट क्षेत्र घोषित

भोपाल में अब तक 94 लोगों में  Coronavirus की पुष्टि की गई है. कोरोना पॉजिटिव पाए गए लोगों के घरों के आसपास 1 किलोमीटर के दायरे को कलेक्टर तरुण पिथोड़े द्वारा एपिक सेंटर घोषित कर उसके आस-पास के 1 किमी क्षेत्र को कैंटोनमेंट और 2 किमी को बफर जोन घोषित कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है. 

फाइल फोटो

भोपाल: भोपाल में अब तक 94 लोगों में  Coronavirus की पुष्टि की जा चुकी है. कलेक्टर तरुण पिथोड़े और डीआईजी इरशाद वली के भी सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे जिसकी रिपोर्ट आज नेगिटिव आई है. उल्लेखनीय है कि ये दोनों ही अधिकारी 24 घंटे सक्रिय रहकर कार्य कर रहे हैं. दोनों ही अधिकारी लगातार लोगों से संपर्क करते हैं. एहतियातन दोनों अधिकारियों ने अपनी जांच कराई जिसकी रिपोर्ट नेगिटिव आई है.

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बता दें कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए लोगों के घरों के आसपास 1 किलोमीटर के दायरे को कलेक्टर तरुण पिथोड़े द्वारा एपिक सेंटर घोषित कर उसके आस-पास के 1 किमी क्षेत्र को कैंटोनमेंट और 2 किमी को बफर जोन घोषित कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है. प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार भोपाल में आज 9 अप्रैल को 448 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं.

आपको बता दें कि जारी आदेश अनुसार भोपाल जिले के विचित्र नगर प्रोफेसर कॉलोनी,  दुर्गा नगर सेमरा चांदबड़, अहाता रुस्तम खां श्यामला हिल्स, तलैया हल्का, रहमानिया मस्जिद हिंद कन्वेंट स्कूल के पीछे एशबाग, फार्च्यून प्राइड कॉलोनी त्रिलंगा पंजाब नेशनल बैंक स्ट्रीट, बड़वाली मस्जिद, जहांगीराबाद भोपाल और पुलिस लाइन टीटी नगर, चार इमली, 1250 शिवजी नगर, इंद्रा नगर बाग उमराव दूल्हा, नादरा बस स्टैंड , सागर बंगला आसाराम बापू चौराहा, करौंद रोड़, सी 84 सागर पैरल हाउस, होशंगाबाद रोड़ , 6A गणपति एनक्लेव, कनोल रोड़, फ्लैट 702 ए कान्हा टावर, अर्चना कॉन्प्लेक्स तुलसी नगर, गेमिनी टॉवर लोहा बाजार, हुजैफा मस्जिद नूर महल, इब्राहिम मस्जिद बुधवारा, सिग्नेचर रेसीडेंसी सी 97 /6 टीटी नगर,11/3 चार इमली,  बागसेवनिया, रीगल होम खजूरी कला, जानकीनगर चुना भट्टी, शिवा शिप्लिंग सलैया,  पार्वती नगर कोलार रोड़, एच 5 टीटी नगर कॉलोनी, एच 8 टीटी नगर कॉलोनी, एच 14 टीटी नगर कॉलोनी,आम बगल जहांगीराबाद को कैंटोनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है. 

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साथ ही 25 बटालियन, 2 एनआईजी शिवाजी नगर, ग्रीन पार्क अशोका गार्डन, नूपुर कुंज अरेरा कॉलोनी, एसबीआई कॉलोनी जहांगीराबाद, 735 नॉर्थ टीटी नगर, घरौंदा हाइट्स, ऋषि नगर चार इमली, अवधपुरी, खनूजा एनक्लेव दाना पानी रेस्टोरेंट के पास, रचना नगर गोविंदपुरा, अमलतास फेस टू चुना भट्टी  35 रचना नगर, एच 80 रेजिडेंट टी टी नगर, एच 3 रेजिडेंट टी टी नगर, एच 5 रेजिडेंट टी टी नगर, एफ -8 मालवीय नगर, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, ऐशबाग स्टेडियम, एकजर गार्डन करोंड बाईपास, आई डी एस पी सतपुड़ा भवन, शिवाजी नगर, पंजाबी बाग गुरुद्वारा गोविंदपुरा, बिनावत कोपलेक्स सर्वधर्म बी सेक्टर, कोरल वुड कॉलोनी होशंगाबाद रोड़, दुर्गा नगर करोंड रोड़, रोहित नगर साक्षी गार्डन, साईं बाबा नगर 12 नंबर, शिवनगर अशोका गार्डन, मोमिनपुरा जिंसी जहांगीराबाद, सिम्स अपार्टमेंट लालघाटी, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी बाग मुगलिया, प्रियंका नगर ,अमरा ईडन पार्क कोलार रोड़, कोटरा सुल्तानाबाद,नेहरू नगर बैरागढ़ चीचली ,नवी परिषद संजय कॉलोनी बैरागढ़, रेलवे स्टेशन सिकंदरी सराय बजरिया ,शिवनगर करोंद भोपाल को कैंटोनमेंट क्षेत्र घोषित किया जा चुका है. 

गौरतलब है कि क्षेत्र में रहने वाले लोगों को 14 दिन तक होम क्वारंटीन किया जाएगा साथ ही संक्रमित व्यक्ति के घर के आसपास के 50 घरों में भी स्क्रीनिंग की जाएगी. खबर है कि कैंटोनमेंट एरिये में स्वास्थ्य विभाग द्वारा रेपिड रिस्पांस टीम और मेडिकल मोबाइल यूनिट दिशा निर्देशों के आधार पर कार्य करेगी.

आपको बता दें कि जिला प्रशासन द्वारा पूर्व से गठित नगर निगम और स्वास्थ विभाग की 650 टीमें लगातार कार्यरत हैं जो अब तक करीब 3 लाख लोगों का हेल्थ सर्वे कर चुकी हैं. इस सर्वे के दौरान संक्रमित होने की आशंका होने पर 80 से अधिक व्यक्तियों का सैंपलिंग की जांच की जा रही है.

बता दें कि अगर किसी भी व्यक्ति को सर्दी, खांसी, बुखार होने पर तुरंत सूचना देना अनिवार्य होगा. पॉजीटिव केस के संपर्क में आने वाले लोगों और उसके आसपास के क्षेत्र के लोगों को 14 दिन तक क्वारंटीन कर प्रतिदिन फौलोअप लिया जायेगा साथ ही  हैंड हाइजीन और पर्सनल हाईजीन के प्रोटोकाल का पालन करना अनिवार्य होगा. 

जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि नगर निगम को कैंटोनमेंट क्षेत्र को सेनिटाइज करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके साथ ही कैंटोनमेंट क्षेत्र के रास्तों को भी सील कर दिया जाएगा. आवश्यक वस्तुओं को लाने के अतिरिक्त किसी को बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी. कंटेन्मेंट क्षेत्र में आवागमन बंद होने के साथ ही घरों में मास्क, हाथ धोना, पीपीई गाइड लाइन का पालन कराना अनिवार्य किया जाएगा. 

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