मध्य प्रदेश : वन भूमि से नहीं हटाए जाएंगे 'बैगा', मिलेगा मालिकाना हक
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मध्य प्रदेश : वन भूमि से नहीं हटाए जाएंगे 'बैगा', मिलेगा मालिकाना हक

वन भूमि पर वर्षों से काबिज बैगा परिवारों को कोई भी नहीं हटाएगा ऐसे परिवारों को भूमि का पट्टा देने के लिए राज्य में विशेष अभियान चलाया जाएगा.

मध्य प्रदेश : वन भूमि से नहीं हटाए जाएंगे 'बैगा', मिलेगा मालिकाना हक

शहडोल : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैगा जनजाति पर सौगातों की बरसात करते हुए कहा है कि प्रदेश में किसी भी बैगा परिवार को बिना जमीन के नहीं रहने दिया जाएगा. जो बैगा परिवार वर्षा से जिस जमीन पर काबिज है, उसे उसका मालिकाना हक दिया जाएगा. राज्य के शहडोल जिले के लालपुर में आयोजित राज्यस्तरीय बैगा सम्मेलन को संबोधित करते हुए चौहान ने कहा कि वन भूमि पर वर्षों से काबिज बैगा परिवारों को कोई भी नहीं हटाएगा ऐसे परिवारों को भूमि का पट्टा देने के लिए राज्य में विशेष अभियान चलाया जाएगा.

  1. बैगा परिवार मिलेगा वन जमीन का मालिकाना हक
  2. बैगा परिवारों दो साल के अंदर मिलेंगे पक्के मकान
  3. मजदूरों को महज 200 रुपये में मिलेगी बिजली

दिए जाएंगे पक्के मकान
मुख्यमंत्री ने कहा कि वनाधिकार अधिनियम के तहत जिन बैगा परिवारों को भूमि आवंटित की गई है, ऐसे सभी बैगा परिवारों के खेतों में नि:शुल्क कुओं का निर्माण कराया जाएगा तथा उन्हें डीजल पंप भी उपलब्ध कराया जाएगा. प्रदेश के सभी बैगा परिवारों को आगामी दो वर्षो में पक्के मकान दिए जाएंगे. बैगा भाषा को संरक्षित करने के लिए बैगा भाषा के शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे. बैगा संस्कृति को बनाए रखने के लिए डिंडौरी में बैगा सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया जाएगा. 

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मुख्यमंत्री ने बैगा समाज के लोगों से अपील करते हुए कहा है कि वे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, शिक्षा देकर उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करें. शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में गरीब परिवारों की गर्भवती महिलाओं के बैंक खातों में छह माह से नौ माह की समयावधि में उनकी गर्भावस्था के दौरान चार हजार रुपये जमा कर दिए जाएंगे तथा बच्चे के जन्म के बाद ऐसी प्रसूता बहनों को 12 हजार रुपये अलग से दिए जाएंगे. 

मजदूरों के लिए बिजली बिल में छूट
मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा किसी व्यक्ति की 60 वर्ष से कम उम्र में मृत्यु पर दो लाख रुपये की राशि उसके परिवार को मुहैया करवाई जाएगी तथा दुर्घटना में मृत्यु होने पर चार लाख रुपये की सहायता ऐसे परिवारों को मुहैया करवाई जाएगी. उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में मजदूरी करने वाले सभी जातियों के लोगों से मात्र 200 रुपये का बिजली का बिल लिया जाएगा, इसके लिए सरकार द्वारा रेट तय कर दिया गया है. 

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