MP News: मध्य प्रदेश RERA चेयरमैन एपी श्रीवास्तव के खिलाफ हुई कार्रवाई पर RERA के सचिव ने सवाल उठाए हैं. उन्होंने EOW के DG को पत्र लिखकर इस कार्रवाई को अवैधानिक बताया है. बुधवार को ही EOW ने रेरा के अध्यक्ष PE दर्ज की थी. जानें पूरा मामला-
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RERA Secretary Questioned EOW on Action Against Madhya Pradesh RERA Chairman: मध्य प्रदेश RERE ( भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण यानि रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण) के चेयरमैन AP श्रीवास्तव के खिलाफ EOW की कार्रवाई पर सवाल उठे हैं. उनके खिलाफ भ्रष्टाचार और नियमों के उल्लंघन के आरोप में EOW में शिकायत दर्ज की गई थी. अब इस एक्शन पर पर सवाल उठाते हुए RERA के सचिव डी वी सिंह ने EOW के DG को पत्र लिखा है और इसे अवैधानिक बताया है.
MP के RERA चेयरमैन पर एक्शन
EOW के पास एक शख्स ने भ्रष्टाचार और नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए MP RERA के चेयरमैन रिटायर्ड IAS एपी श्रीवास्तव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. इस शिकायत में चेयरमैन एपी श्रीवास्तव पर एक बिल्डर से आवासीय प्लॉट लेने और रेरा में नियुक्ति की गड़बड़ी करने के आरोप लगाए गए हैं. शिकायत के आधार पर बुधवार को EOW ने चेयरमैन एपी श्रीवास्तव के खिलाफ प्राथमिक जांच दर्ज की.
क्या है आरोप
चेयमैन के खिलाफ शिकायत में ये भी कहा गया है कि 65 साल से ज्यादा उम्र के अफसर और कर्मचारियों को नियुक्ति दी गई है, जबकि दूसरी भर्तियों में संविदा नियुक्ति के लिए तय आयु सीमा 65 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती. साथ ही ये भी आरोप भी लगाए कि एपी श्रीवास्तव ने आकृति डेवलिंक्स प्राइवेट लिमिटेड के आकृति गार्डन्स प्रोजेक्ट में अपने और अपनी पत्नी के नाम से रेसिडेंशियल प्लॉट लिया. इसके अलावा कई प्रोजेक्ट रद्द भी किए.
RERA के सचिव ने लिखा पत्र
अब इस कार्रवाई को रेरा के सचिव ने अवैधानिक बताया है. उन्होंने EOW के DG को एक पत्र लिखा है. उन्होंने पत्र में लिखा- 'संबंधित समाचार के संबंध में आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया जा रहा है कि एजी- वेंचर्स प्रा. लि. द्वारा आकृति अक्वा सिटी परियोजना के पंजीयन का प्रतिसंहरण करने के प्राधिकरण के आदेश दिनांक 28 जनवरी, 2022 के संबंध में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका / विविध अपील दायर की गई थी, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11 मई, 2022 को प्रारंभिक स्तर पर ही निरस्त किया गया था. उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 11 मई, 2022 की कंडिकाएं विचारणीय हैं, सुलभ संदर्भ हेतु उच्य न्यायालय का आदेश दिनांक 11 मई, 2022 की प्रति परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न है.'
उन्होंने आगे लिखा- 'प्राधिकरण द्वारा पारित प्रतिबंधात्मक आदेशों के विरूद्ध में एजी 8 वेंचर्स प्रा. लि. ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में 10 याचिकाएं दायर की गई थीं, जिनका निराकरण उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 29 मार्च, 2022 को करते हुए उन्हें प्रारंभिक स्तर पर ही निरस्त किया गया था. उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 20 मार्च, 2022 की कंडिकाएं विचारणीय हैं, सुलभ संदर्भ हेतु न्यायालय का आदेश दिनांक 29 मार्च, 2022 की प्रति परिशिष्ट-2 के रूप में संलग्न है.'
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'प्राधिकरण में राज्य शासन के अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर प्राप्त करने के संबंध में रेरा अधिनियम की धारा 28 में प्रावधान किए गए हैं. प्राधिकरण में पदस्थ होने वाले न्याय निर्णायक अधिकारियों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान रेरा अधिनियम की धारा-71 में किए गए है, जिससे स्पष्ट है कि प्राधिकरण में न्याय निर्णायक अधिकारियों की नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा ही की जाएगी और नियुक्ति प्रकिया में केवल राज्य शासन का परामर्श प्राप्त किया जाएगा. '
'प्राधिकरण में अन्य सभी प्रकार की नियुक्तियों का अधिकार रेरा अधिनियम के उपबंधों के अनुसार प्राधिकरण में वेष्ठित है तथा इन विषयों पर अध्यक्ष द्वारा व्यक्तिगत हैसियत से किए जा सकने वाले/लिए जाने वाले निर्णयों के संबंध में उपबंध रेरा अधिनियम की धारा-25, सहपठित नियम-21 में किए गए हैं. प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति/संविदा पर पदस्थ किए जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा शर्तों का निर्धारण रेरा अधिनियिम की धारा-28(2). सरुमठित नियम-22 (1) के उपबंध अनुसार किया जाना अपेक्षित है. प्राधिकरण में सलाहकार की सेवाएं प्राप्त किए जाने के संबंध में उपबंध नियम-22(2) में है. रेरा अधिनियम की धारा-90 के उपबंध अनुसार प्राधिकरण में नियुक्त अध्यक्ष, सदस्य एवं अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं हो सकती है.'
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बता दें कि एपी श्रीवास्तव 1984 बैच के IAS हैं, जो 2021 में रिटायर हुए थे. उन्हें 5 साल के कार्यकाल के लिए नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग के आदेश के मुताबिक रेरा का चेयरमैन बनाया गया है.
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