बुधवार को खाद्य मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक भारत सरकार के इस योजना का लाभ हितग्राही आधार नंबर नहीं होने पर मतदाता परिचय पत्र, पैन कार्ड, किसान फोटो पासबुक या राज्य शासन, जिला प्रशासन की तरफ से जारी अन्य कोई फोटोयुक्त परिचय पत्र देकर प्राप्त कर सकेंगे.
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रायपुर: छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से प्रवासी मजदूरों और अन्य व्यक्तियों को मई का बकाया राशन और जून महीने का राशन निशुल्क दिया जाएगा. इसके लिए सरकार ने आदेश जारी कर दिया है. आदेश के मुताबिक प्रति व्यक्ति के हिसाब से 5-5 किलोग्राम चावल और प्रतिकार्ड पर 1-1 किलोग्राम चना निशुल्क वितरण किया जाएगा. छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से यह लाभ लोगों को भारत सरकार की तरफ से संचालित 'आत्मनिर्भर योजना' के तहत दिया जाएगा.
बुधवार को खाद्य मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक भारत सरकार के इस योजना का लाभ हितग्राही आधार नंबर नहीं होने पर मतदाता परिचय पत्र, पैन कार्ड, किसान फोटो पासबुक या राज्य शासन, जिला प्रशासन की तरफ से जारी अन्य कोई फोटोयुक्त परिचय पत्र देकर प्राप्त कर सकेंगे.
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आपको बता दें कि कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन की वजह से छत्तीसगढ़ सरकार राशन कार्ड विहीन प्रवासी व्यक्तियों का राशन कार्ड राज्य योजना के तहत जारी किया है. उन्हें भी मई-जून 2020 का खाद्यान्न वितरण किया जाएगा. योजना का लाभ सभी जरूरमंदो को मिल सके इसके लिए राज्य खाद्य विभाग ने सभी कलेक्टरों को आदेश जारी कर दिया है.
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