जौरा में फिर से मतदान कराने HC की शरण में कांग्रेस प्रत्याशी, दोबारा दाखिल करेंगे अर्जेंट सुनवाई की एप्लीकेशन
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जौरा में फिर से मतदान कराने HC की शरण में कांग्रेस प्रत्याशी, दोबारा दाखिल करेंगे अर्जेंट सुनवाई की एप्लीकेशन

जौरा विधानसभा सीट पर पुनर्मतदान के लिए प्रत्याशी पंकज उपाध्याय हाईकोर्ट की शरण में पहुंचे हैं. 

फाइल फोटो

ग्वालियर: जौरा विधानसभा सीट पर पुनर्मतदान के लिए कांग्रेस प्रत्याशी पंकज उपाध्याय अड़े हुए हैं. पुनर्मतदान के लिए दायर की गई अर्जेंट सुनवाई की एप्लीकेशन खारिज होने के बाद एक बार फिर वे आवेदन दायर करने जा रहे हैं. इससे पहले हाईकोर्ट की शरण में पहुंचकर उन्होंने दायर याचिका में जौरा विधानसभा के 16 मतदान केंद्रों पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाते हुए पुनर्मतदान की मांग की थी.

पंकज उपाध्याय के वकील राजीव शर्मा ने बताया कि 23 अक्टूबर को याचिकाकर्ता ने चुनाव आयोग को आवेदन देते हुए इन मतदान केंद्रों पर बूथ कैप्चरिंग की आशंका जताई थी, फिर भी इन केंद्रों पर सुरक्षा के ठोस इंतजाम नहीं किए गए. आरोप है कि 3 नवंबर को हुए मतदान में इन केंद्रों पर बूथ कैप्चरिंग की गई, जो कि वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड भी हुई है. 

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याचिका में बताया गया कि सात नवंबर के बाद पुनर्मतदान नहीं हो सकता, ऐसी स्थिति में जल्द से जल्द सुनवाई की जाए. इसकी अर्जेंट सुनवाई के लिए एक एप्लीकेशन लगाई गई थी, जिसे न्यायालय ने डिस्पोज कर दिया है. न्यायालय ने कहा कि मामले की सुनवाई सामान्य सुनवाई के आधार पर 9 नवंबर को ही की जाएगी. फिलहाल न्यायालय ने पुनर्मतदान पर कोई स्पष्ट टिप्पणी नहीं की है.अर्जेंट सुनवाई की एप्लीकेशन डिस्पोज होने के बाद अब पंकज उपाध्याय की ओर से पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता राजीव शर्मा नई एप्लीकेशन पहले वाली याचिका के साथ दायर करेंगे. जिस पर 9 नवंबर को सुनवाई होगी. 

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