सुनो, गाइडलाइन का DJ: अतिथि तुम `कम` आना; `बैंड-बाजा-बारात` भी Limited ही लाना प्लीज!
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सुनो, गाइडलाइन का DJ: अतिथि तुम `कम` आना; `बैंड-बाजा-बारात` भी Limited ही लाना प्लीज!

मप्र में कोरोना मरीजों में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है. भोपाल जिला प्रशासन ने इसे देखते हुए शादी-समारोह के लिए नई गाइड लाइन जारी कर दी है. साथ ही नाइट कर्फ्यू की सीमा को रात 8 से सुबह 6 बजे तक कर दिया है. 

भोपाल में शादी-समारोह को लेकर प्रशासन ने नई गाइड लाइन जारी की है

संदीप भम्मरकर/भोपालः कोरोना वायरस के बढ़ते मरीजों को देखते हुए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है. अब बारातियों के साथ प्रीति भोज में भी मेहमानों की संख्या तय की गई है. केवल 50 लोग बारात में शामिल होंगे, खुले मैदान में ज्यादा से ज्यादा 200 लोगों को बुला सकेंगे. हॉल में अधिकतम 100 लोगों के साथ ही वैवाहिक कार्यक्रम हो सकेंगे. आयोजकों को रात 10 बजे से पहले वैवाहिक कार्यक्रम बंद भी करने होंगे. 

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24 नवंबर से ही लागू होंगे आदेश 
भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने आज 24 नवंबर से ही ये आदेश जारी कर दिए हैं. कलेक्टर के आदेश के मुताबिक रात 10 बजे के बाद वैवाहिक कार्यक्रमों पर पाबंदी रहेगी. यही नहीं, हॉल और खुले मैदान में व्यक्तियों की संख्या सीमित कर दी गई है. खुले मैदान में आयोजित विवाह समारोह में 200 लोग शामिल हो सकेंगे. हॉल में ज्यादा से ज्यादा 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे. इसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेना जरूरी होगा. 

रात में होने वाले फेरों में छूट, लेकिन संख्या तय
रात के वक्त होने वाली शादी की रस्मों के लिए कलेक्टर ने छूट दी है. रात में फेरे और भंवर जैसी रस्मों के लिए मेहमानों की संख्या सीमित कर दी गई हैं. घराती और बाराती मिलाकर कुल 30 लोग ही ऐसी रस्मों में शामिल हो सकेंगे. भारतीय वैवाहिक आयोजनों में पूरी रात कई रस्में निभायी जाती हैं, इसमें वधू और वर पक्ष के मेहमानों की भी भागीदारी होती है. लेकिन अब संख्या सीमित होने से ऐसे आयोजनों में परेशानी आ सकती है. 

कैटरर्स और कर्मचारियों की रात की आवाजाही पर छूट 
प्रशासन के आदेश में कैटर्रस और मेहमानों की रात के वक्त आवाजाही को छूट दी गयी है. कैटरर्स और टेंट जैसे काम करने वाले कर्मचारी रात में किसी भी वक्त तक आवाजाही कर सकते हैं. आयोजन खत्म होने के बाद ये कर्मचारी देर रात तक घर लौटते हैं. उनकी आवाजाही में कोई दिक्कत न हो, इसलिए कलेक्टर ने अपने आदेश में इस छूट का उल्लेख किया है. 
 
15 पॉइंट्स में प्रशासन की नई गाइडलाइन

1. रात 10 बजे के बाद वैवाहिक कार्यक्रमों पर पाबंदी रहेगी.
2. विवाह समारोह के लिए हॉल में 100 लोग शामिला हो सकते हैं. 
3. बारात में 50 लोग शामिल हो सकेंगे.
4. खुले मैदान में विवाह समारोह में 200 लोग हो सकेंगे शामिल.
5. हॉल की कुल क्षमता से अधिकतम 50 प्रतिशत, लेकिन 100 से कम लोग ही शामिल हो सकेंगे. 
6. विवाह स्थल पर कोविज-19 के नियमों का पालन जरूरी होगा.
7. फेस मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग भी अनिवार्य होंगे. 
8. गाइडलाइन के पालन की जिम्मेदारी आयोजनकर्ता के साथ ही आयोजन स्थल वालों की भी होगी. 
9. किसी भी तरह के रैली, यात्रा, जुलूस, विरोध प्रदर्शन आदि पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. 
10. रात 10 बजे के बाद फेरे जैसी विवाह की रस्मों की अनुमति होगी.
11. रात 10 बजे के बाद शादी में 30 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं रहेगी. 
12. शादी समारोह के कर्मचारियों को रात 10 बजे के बाद आवागमन की छूट दी गई है. 
13. नाइट कर्फ्यू रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा. 
14. रेस्टोरेंट और होटल रात 10 बजे तक खुले रह सकेंगे. 
15. कंटेनमेंट क्षेत्र होने की स्थिति में वहां आवाजाही पर पाबंदी लगा दी जाएगी. 

इंदौर, जबलपुर में नाइट कर्फ्यू की सीमा तय
राज्य में इससे पहले इंदौर में भी शादी और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेकर नई गाइडलाइन लागू कर दी गई है. जबलपुर और इंदौर में नाइट कर्फ्यू की सीमा को रात 8 से सुबह 6 बजे तक कर दिया गया है. अब भोपाल में बढ़ते कोरोना मरीजों को देखते हुए नई गाइडलाइन तय की गई है. आयोजनों में कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर प्रशासन की ओर से सख्त एक्शन लिया जाएगा. 

इस दिन से शुरू हो रहे शादी के मुहूर्त
नई गाइड लाइन के मुताबिक शादी में 200 लोगों से ज्यादा शामिल नहीं हो सकते हैं. जबकि लोगों ने शादी की निमंत्रण पत्रिका बांट दी है. मैरिज गार्डन और कैटरर्स को भी पहले से ही बुक कर लिया है. अनलॉक के बाद लोगों ने शादी के मुहूर्त को देखते हुए रिश्तेदारों को पहले ही निमंत्रण दे दिया था. अब गाइडलाइन आने के बाद रिश्तेदारों को बुलाने की नई चुनौती सामने है. बता दें कि प्रदेश में 25 नवंबर के बाद से शादी के शुभ मुहूर्त शुरू हो रहे हैं.

इंदौर और भोपाल में मिले ज्यादा कोरोना संक्रमित
23 नवंबर को प्रदेश में 1701 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई. इंदौर में सबसे ज्यादा 546 तो भोपाल में 349 नए मामले सामले आए. प्रदेश में अब तक 1,94,745 संक्रमितों की पुष्टि हो चुकी है. तो वहीं 12,336 एक्टिव केस बचे हैं. पिछले दो दिनों में 23 मरीजों ने कोरोना से दम तोड़ा, जिससे कोरोना से मरने वालों की संख्या 3172 हो गई है. 

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