छत्तीसगढ़: चर्च में छिपकर रह रहा था जर्मन नागरिक, पादरी के खिलाफ हुई सख्त कार्रवाई
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छत्तीसगढ़: चर्च में छिपकर रह रहा था जर्मन नागरिक, पादरी के खिलाफ हुई सख्त कार्रवाई

बगीचा थाना प्रभारी ने चर्च से जर्मन नागरिक को बरामद किया और पादरी इग्नासीयस के खिलाफ आईपीसी की धारा 269, 270, 271, 188 सहित एपिडेमिक एक्ट की धारा 3 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया. 

महाराजा चौक जसपुर, छत्तीगढ़. (File Photo)

जशपुर: छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में एक चर्च के पादरी पर विदेशी नागरिक को छिपाने के मामले में प्रशासन ने कार्रवाई की है. चर्च के पादरी पर ए​पिडेमिक एक्ट और आईपीसी की कई अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. जशपुर जिले के बगीचा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गांव जोराजाम के चर्च में पादरी ने जर्मन नागरिक को छिपाकर रखा था. 

पादरी का नाम इग्नासीयस है. इसकी जानकारी किसी ने पुलिस को दी. बगीचा थाना प्रभारी ने चर्च से जर्मन नागरिक को बरामद किया और पादरी इग्नासीयस के खिलाफ आईपीसी की धारा 269, 270, 271, 188 सहित एपिडेमिक एक्ट की धारा 3 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया. 

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इस कार्रवाई के साथ ही छत्तीसगढ़ प्रशासन ने यह स्पष्ट कर दिया है की धारा-144 सहित वर्तमान परिस्थिति में लागू किसी भी आदेश या नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती बरती जाएगी. आपको बता दें कि कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन घोषित होने के बाद कई विदेशी नागरिक भारत में फंस गए हैं. 

केंद्र सरकार ने ऐसे विदेशी नागरिकों से संपर्क करने के लिए कहा है. इसके बावजूद भी जो विदेशी नगारिक कहीं छिपकर रह रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है. साथ ही ऐसे नागरिकों को शरण देने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. आपको बता दें कि जर्मनी भी कोरोना वायरस से बहुत ज्यादा प्रभावित है.

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