शराब खरीदने गए कस्टमर कर रहे थे खुले में बाथरूम, ठेका मालिक पर लगा 10,000 का जुर्माना
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शराब खरीदने गए कस्टमर कर रहे थे खुले में बाथरूम, ठेका मालिक पर लगा 10,000 का जुर्माना

दरअसल स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 को ध्यान में रखते हुए नगर निगम स्वच्छता सर्वे करवा रहा है. जिसमें कचरा और गंदगी फैलाने वालो के खिलाफ स्पॉट फाइन करने के निर्देश दिये गए है.

फाइल फोटो

इंदौर: स्वच्छता में लगातार चार बार नंबर वन आ चुके इंदौर में सफाई के प्रति कितनी गंभीरता है, इसका उदाहरण गुरुवार को देखने मिला. यहां के भागीरथपुरा क्षेत्र में शराब दुकान पर आने वाले ग्राहक खुले में बाथरूम कर रहे थे. इसे लेकर निगम की टीम ने दुकान संचालक पर 10 हजार रुपए का स्पॉट फाइन (spot fine) ठोक दिया.

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स्पॉट फाइन के दिए है निर्देश
दरअसल स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 को ध्यान में रखते हुए नगर निगम स्वच्छता सर्वे करवा रहा है. इसमें शहर में किसी भी प्रकार से कचरा और गंदगी फैलाने वालो के खिलाफ स्पॉट फाइन करने के निर्देश दिये गए है.

दुकान के बाहर गंदगी फैली थी
निगम सीएसआई को उनके जोन में सफाई निरीक्षण के दौरान भागीरथपुरा शराब दुकान के बाहर कचरा और गंदगी फैला दिखा. शराब दुकान पर आने वाले लोग खुले में ही पेशाब कर रहे थे. जिसके बाद निगम के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश के बाद शराब संचालक मां कस्तूरी इंटरप्राइजेस पर 10 हजार रुपए का स्पॉट फाइन किया गया है.

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नगर निगम कमिश्नर की चेतावनी
वहीं इंदौर निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल ने अधिकारियों को सख्त आदेश दिया है कि वे शराब दुकान को समझाइश दें कि वे लोगों को खुले में शौच करने से रोकें, इसके साथ ही दुकान संचालकों को जिम्मेदारी दे कि वे उनके आने वाले ग्राहकों को यूनिरल की सुविधा दें. इसके बाद भी नहीं माने तो 50 हजार रुपये तक का अर्थ दंड लगाने से भी हिचकिचाएं नहीं.

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