दरअसल, छठवें वेतनमान का 1 जनवरी 2006 से अगस्त 2008 तक 32 महीने का एरियर था. जुलाई 2008 में कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी थी.
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जबलपुर: मध्य प्रदेश के साढ़े तीन लाख पेंशनर्स के हक में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला किया है. दरअसल, एरियर के संबंध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कमलनाथ सरकार द्वारा पेंशनर्स को 32 माह का एरियर 6 महीने में 6% ब्याज के साथ देने का आदेश दिया है. बताया जा रहा है कि इस आदेश से प्रदेश के 3.5 लाख पेंशनर्स को फायदा मिलेगा. इस आदेश से एक जनवरी, 2006 से पहले रिटायर हुए पेंशनर्स को लाभ मिलेगा.
दरअसल, छठवें वेतनमान का 1 जनवरी 2006 से अगस्त 2008 तक 32 महीने का एरियर था. जुलाई 2008 में कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी थी. इसके बावजूद पिछली सरकार ने इसका भुगतान नही किया था. इसके बाद मप्र उच्च शिक्षा सेवा निवृत्त प्राध्यापक संघ द्वारा 2013 में जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. पेंशनर्स द्वारा 2015 में एक औऱ 2016 में एक याचिकाएं दायर की गई. हाईकोर्ट के आदेश के बाद पेंशनर्स को न्यूनतम 20 हजार और अधिकतम 1 लाख रु एरियर राशि मिल सकती है.